MP NEWS CAST मनीष गौतम 9993205230
जबलपुर। त्योहारों के दौरान तेज धमाकों और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जबलपुर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। लोहे की स्टील पाइप और पीवीसी पाइप में विस्फोटक भरकर तेज आवाज पैदा करने वाले अवैध संशोधित पटाखों, जिन्हें कांवड़ बम के नाम से भी जाना जाता है, की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय की ओर से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
🔴 अब नहीं बिकेंगे तेज धमाके वाले अवैध पटाखे
प्रशासन के आदेश के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी ऐसे पटाखों का निर्माण, बिक्री, वितरण या प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, जिनमें लोहे की स्टील या पीवीसी पाइप में विस्फोटक भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न की जाती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे पटाखे लोगों के कानों और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।
पुलिस और प्रशासन की रहेगी पैनी नजर
आदेश के पालन की जिम्मेदारी एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों और संबंधित विभागों को सौंपी गई है। सभी अधिकारियों को प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश
जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत एकपक्षीय प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रशासन का उद्देश्य आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और त्योहारों के दौरान तेज धमाकों से होने वाले संभावित नुकसान को रोकना है।
अब देखना होगा कि प्रतिबंध के बाद बाजारों में ऐसे अवैध पटाखों की बिक्री पर कितनी प्रभावी रोक लग पाती है और नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन किस तरह कार्रवाई करता है।


