औषधियों के क्रय-विक्रय और भंडारण में निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने तथा वैधानिक अभिलेखों में अनियमितताएं पाए जाने पर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कटनी के संत नगर स्थित मेसर्स श्री बालाजी फार्मेसी की औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियां 15 दिवस के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी हैं।
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बताया कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के क्रम में बीते 29 सितंबर को औषधि निरीक्षक द्वारा श्री बालाजी फार्मेसी का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान औषधियों के विक्रय बिलों में अनियमितताएं पाई गईं। साथ ही, क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेख निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप संधारित एवं प्रस्तुत नहीं किए गए।
निरीक्षण में गर्भपात में उपयोग होने वाली कॉन्ट्रापिल (Contrapill) किट के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेखों में भी अनियमितताएं सामने आईं। इस संबंध में जारी कारण बताओ सूचना पत्र पर प्रतिष्ठान द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
इसके बाद औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के प्रावधानों के उल्लंघन के मद्देनजर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कटनी ने श्री बालाजी फार्मेसी की औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियां 15 दिवस के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी हैं। निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान का औषधियों का क्रय-विक्रय पूरी तरह बंद रहेगा। वहीं, कॉन्ट्रापिल किट सहित संबंधित औषधियों के क्रय-विक्रय पर भी अग्रिम आदेश तक रोक लगाई गई है।
औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी औषधि विक्रेताओं के लिए क्रय-विक्रय के समुचित अभिलेख संधारित करना, वैधानिक बिलों का रखरखाव करना और निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


