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ओबीसी आरक्षण एक बेहद संवेदनशील विषय है। आज जबलपुर हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें कमलनाथ सरकार के आरक्षण संबंधी अध्यादेश को निरस्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी सदैव पिछड़ा वर्ग के हितों की समर्थक रही है। चाहे ओबीसी आरक्षण का विषय हो या ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता दिलाने की बात, भाजपा ने हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। सभी दलों की सहमति से हम न्यायालय गए और इस मामले में अपना पक्ष रखा। कांग्रेस को किसी वर्ग के हितों से नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थों से प्रेम है। न्यायालय की टिप्पणियों से यह स्पष्ट हुआ है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार राजनीतिक लाभ के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि अध्यादेश जल्दबाजी में लाया गया और उसमें ऐसी संवैधानिक त्रुटियां थीं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह भी है कि 50% आरक्षण की सीमा पार करने के लिए आवश्यक संवैधानिक आधार प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रदेश के लोगों, विशेषकर युवाओं को इस पूरे मामले को समझना चाहिए। मेरा कांग्रेस से सवाल है कि जब हम सब मिलकर पिछड़ा वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ सकते थे, तब तत्कालीन सरकार ने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन क्यों नहीं किया? उस समय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल चुका था, इसके बावजूद तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने आयोग से सहमति लेना उचित नहीं समझा। आज की स्थिति के लिए यही एक प्रमुख कारण है। इस फैसले में वर्ष 2019 से 2022 के बीच नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को नौकरी से नहीं हटाने का निर्णय भी महत्वपूर्ण है। यह राहत देने वाला पहलू है। हालांकि, आगे उनके समायोजन को लेकर चुनौतियां सामने आ सकती हैं। मध्यप्रदेश सरकार इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी। पहले भी सरकार ने इस मामले में पूरी जवाबदेही के साथ अपनी बात रखी है और आगे भी रखेगी। कांग्रेस ने 50% आरक्षण की सीमा से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की और राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में अध्यादेश लाया। आज न्यायालय ने उस अध्यादेश को निरस्त कर दिया है। हालांकि, यह हमारे लिए अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेगी। इस पूरे मामले में सरकार लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस जबरन इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस को इन सवालों का जवाब देना होगा कि संवैधानिक प्रावधानों और मर्यादाओं का पालन क्यों नहीं किया गया। मेरा आरोप है कि कांग्रेस किसी वर्ग की हितैषी नहीं है, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए काम करती है। – *श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, कैबिनेट मंत्री*

by Manish Gautam Chiefeditor
October 9, 2026
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ओबीसी आरक्षण एक बेहद संवेदनशील विषय है। आज जबलपुर हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें कमलनाथ सरकार के आरक्षण संबंधी अध्यादेश को निरस्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी सदैव पिछड़ा वर्ग के हितों की समर्थक रही है। चाहे ओबीसी आरक्षण का विषय हो या ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता दिलाने की बात, भाजपा ने हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। सभी दलों की सहमति से हम न्यायालय गए और इस मामले में अपना पक्ष रखा।  कांग्रेस को किसी वर्ग के हितों से नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थों से प्रेम है। न्यायालय की टिप्पणियों से यह स्पष्ट हुआ है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार राजनीतिक लाभ के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि अध्यादेश जल्दबाजी में लाया गया और उसमें ऐसी संवैधानिक त्रुटियां थीं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह भी है कि 50% आरक्षण की सीमा पार करने के लिए आवश्यक संवैधानिक आधार प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रदेश के लोगों, विशेषकर युवाओं को इस पूरे मामले को समझना चाहिए।  मेरा कांग्रेस से सवाल है कि जब हम सब मिलकर पिछड़ा वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ सकते थे, तब तत्कालीन सरकार ने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन क्यों नहीं किया? उस समय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल चुका था, इसके बावजूद तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने आयोग से सहमति लेना उचित नहीं समझा। आज की स्थिति के लिए यही एक प्रमुख कारण है।  इस फैसले में वर्ष 2019 से 2022 के बीच नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को नौकरी से नहीं हटाने का निर्णय भी महत्वपूर्ण है। यह राहत देने वाला पहलू है। हालांकि, आगे उनके समायोजन को लेकर चुनौतियां सामने आ सकती हैं। मध्यप्रदेश सरकार इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी। पहले भी सरकार ने इस मामले में पूरी जवाबदेही के साथ अपनी बात रखी है और आगे भी रखेगी। कांग्रेस ने 50% आरक्षण की सीमा से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की और राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में अध्यादेश लाया। आज न्यायालय ने उस अध्यादेश को निरस्त कर दिया है। हालांकि, यह हमारे लिए अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेगी।  इस पूरे मामले में सरकार लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस जबरन इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस को इन सवालों का जवाब देना होगा कि संवैधानिक प्रावधानों और मर्यादाओं का पालन क्यों नहीं किया गया। मेरा आरोप है कि कांग्रेस किसी वर्ग की हितैषी नहीं है, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए काम करती है।  – *श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, कैबिनेट मंत्री*
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ओबीसी आरक्षण एक बेहद संवेदनशील विषय है। आज जबलपुर हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें कमलनाथ सरकार के आरक्षण संबंधी अध्यादेश को निरस्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी सदैव पिछड़ा वर्ग के हितों की समर्थक रही है। चाहे ओबीसी आरक्षण का विषय हो या ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता दिलाने की बात, भाजपा ने हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। सभी दलों की सहमति से हम न्यायालय गए और इस मामले में अपना पक्ष रखा।  कांग्रेस को किसी वर्ग के हितों से नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थों से प्रेम है। न्यायालय की टिप्पणियों से यह स्पष्ट हुआ है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार राजनीतिक लाभ के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि अध्यादेश जल्दबाजी में लाया गया और उसमें ऐसी संवैधानिक त्रुटियां थीं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह भी है कि 50% आरक्षण की सीमा पार करने के लिए आवश्यक संवैधानिक आधार प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रदेश के लोगों, विशेषकर युवाओं को इस पूरे मामले को समझना चाहिए।  मेरा कांग्रेस से सवाल है कि जब हम सब मिलकर पिछड़ा वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ सकते थे, तब तत्कालीन सरकार ने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन क्यों नहीं किया? उस समय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल चुका था, इसके बावजूद तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने आयोग से सहमति लेना उचित नहीं समझा। आज की स्थिति के लिए यही एक प्रमुख कारण है।  इस फैसले में वर्ष 2019 से 2022 के बीच नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को नौकरी से नहीं हटाने का निर्णय भी महत्वपूर्ण है। यह राहत देने वाला पहलू है। हालांकि, आगे उनके समायोजन को लेकर चुनौतियां सामने आ सकती हैं। मध्यप्रदेश सरकार इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी। पहले भी सरकार ने इस मामले में पूरी जवाबदेही के साथ अपनी बात रखी है और आगे भी रखेगी। कांग्रेस ने 50% आरक्षण की सीमा से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की और राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में अध्यादेश लाया। आज न्यायालय ने उस अध्यादेश को निरस्त कर दिया है। हालांकि, यह हमारे लिए अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेगी।  इस पूरे मामले में सरकार लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस जबरन इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस को इन सवालों का जवाब देना होगा कि संवैधानिक प्रावधानों और मर्यादाओं का पालन क्यों नहीं किया गया। मेरा आरोप है कि कांग्रेस किसी वर्ग की हितैषी नहीं है, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए काम करती है।  – *श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, कैबिनेट मंत्री*

कमलनाथ सरकार का अध्यादेश निरस्त, OBC हितों पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी MP सरकार प्रह्लाद सिंह पटेल

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