कटनी
जिले में औषधियों के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं वैधानिक अभिलेखों के संधारण में निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक द्वारा औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर पांच मेडिकल स्टोर्स की औषधि अनुज्ञप्तियां निलंबित की गई हैं।
निरीक्षण के दौरान औषधियों के क्रय-विक्रय बिल, विक्रय अभिलेख, वैधानिक रजिस्टर, औषधियों के रख-रखाव एवं भंडारण तथा शेड्यूल एच एवं एच-1 औषधियों से संबंधित अभिलेखों में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप कमियां पाई गईं। संबंधित प्रतिष्ठानों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। जवाबों के परीक्षण के बाद संतोषजनक जवाब नहीं पाए जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।
लकी फार्मा की अनुज्ञप्ति 10 दिवस के लिए निलंबित
मेसर्स लकी फार्मा, ग्राउंड एवं फर्स्ट फ्लोर, हीरागंज के निरीक्षण में औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेखों में अनियमितताएं मिलीं। नशे के रूप में दुरुपयोग की संभावना वाली औषधियों के विक्रय संबंधी बिल एवं अभिलेखों के संधारण में भी कमियां पाई गईं। कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब का परीक्षण करने के बाद जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर प्रतिष्ठान की औषधि अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से 10 दिवस के लिए निलंबित की गई हैं।
चार अन्य मेडिकल स्टोर्स पर भी कार्रवाई
साथ ही मेसर्स भमृति मेडिकल एंड प्रोविजन्स, माधवनगर की औषधि अनुज्ञप्तियां 7 दिवस, मेसर्स श्री जय मेडिकल स्टोर्स, ऑटो स्टैंड माधवनगर की 3 दिवस, मेसर्स मोहित फार्मानिक, ए.डी.एम. लाइन माधवनगर की 5 दिवस तथा मेसर्स वसंत मेडिकल एजेंसीज, ग्राउंड, फर्स्ट एवं सेकंड फ्लोर, हीरागंज की औषधि अनुज्ञप्तियां 5 दिवस के लिए निलंबित की गई हैं।
निलंबन अवधि में औषधियों का क्रय-विक्रय रहेगा बंद
निलंबन अवधि में संबंधित प्रतिष्ठानों से औषधियों का क्रय-विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी औषधि विक्रेताओं को क्रय-विक्रय बिल, स्टॉक एवं विक्रय रजिस्टर सहित अन्य वैधानिक अभिलेखों का उचित एवं अद्यतन संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से ऐसी औषधियों, जिनका नशे के रूप में दुरुपयोग होने की संभावना रहती है, उनके विक्रय और अभिलेखों के संधारण में निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

