कटनी (1 अक्टूबर)- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 6 में निहित प्रावधानों एवं प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिले के प्रत्येक ग्राम में 2 अक्टूबर से चरणबद्ध रूप से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक निर्धारित एजेंडा के अनुसार प्रत्येक ग्राम में पूर्व से नियुक्त स्थाई नोडल अधिकारियों के माध्यम से ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। ग्राम सभाओं में ग्रामीण विकास एवं पंचायतों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा, शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी, पंचायत स्तर के विकास कार्यों की समीक्षा तथा ग्रामीणों से प्राप्त सुझाव एवं समस्याओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। ग्राम सभा को ग्रामीणों की सहभागिता से स्थानीय विकास की प्राथमिकताएं तय करने और शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण मंच बनाया जाएगा।
*व्यापक प्रचार-प्रसार एवं व्यवस्थाओं के निर्देश*
जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने जिले की समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्राम सभाओं के आयोजन के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं समयपूर्व पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रामवासियों को ग्राम सभा की तिथि, समय एवं निर्धारित एजेंडे की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही अधिक से अधिक ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम सभाओं का आयोजन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं एजेंडा के अनुरूप पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से कराया जाए। ग्राम सभा में प्राप्त प्रस्तावों, सुझावों एवं समस्याओं का नियमानुसार संधारण करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्राम स्तर पर जनभागीदारी के माध्यम से विकास कार्यों को गति मिल सके।


