बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए हर शनिवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया है।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से 30 सितंबर 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रत्येक शनिवार सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भी शामिल है।
तत्काल प्रभाव से लागू
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं अब प्रत्येक शनिवार साप्ताहिक अवकाश पर रहेंगी।
ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?
शनिवार को बैंक शाखाओं में नियमित बैंकिंग कार्य नहीं होंगे। हालांकि, ग्राहकों के लिए UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM और अन्य डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्यतः उपलब्ध रहने की उम्मीद है।
जरूरी बात: जारी अधिसूचना में विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks) का उल्लेख है। इसलिए इसे फिलहाल देश के हर निजी/सहकारी बैंक पर लागू होने वाला आदेश नहीं कहा जा सकता। वायरल न्यूज
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