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कटनी:
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कटनी (मध्य प्रदेश) ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार (Deficiency in Service and Unfair Trade Practice) के एक मामले में लैक्मे सैलून और उसकी मूल कंपनी पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा और गिफ्ट कार्ड की राशि लौटाने का आदेश दिया है।
*क्या था पूरा मामला?*
शिकायतकर्ता सतवीर सिंह भाटिया ने कटनी स्थित लैक्मे सैलून (अनावेदक) में अपनी पत्नी के हेयर ट्रीटमेंट के लिए ₹9,100 का भुगतान किया। उन्होंने ₹2,000 मूल्य का ई-गिफ्ट कार्ड (E-Gift Voucher) रिडीम करने का प्रयास किया, लेकिन सैलून प्रबंधन ने तकनीकी खराबी (Technical Issue) का हवाला देते हुए इसे रिडीम करने से मना कर दिया।
इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार संपर्क करने के बावजूद कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। जब शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा, तब मुख्य कार्यालय से निर्देश मिलने के बाद सैलून प्रबंधन ने गिफ्ट कार्ड रिडीम करने का प्रस्ताव दिया। परेशान होकर पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
*आयोग की टिप्पणी और निष्कर्ष*
आयोग (अध्यक्ष सनत कुमार कश्यप एवं सदस्य श्रीमती रेखा पाण्डेय) ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि:
सैलून प्रबंधन की ओर से वेबसाइट में तकनीकी खराबी से संबंधित कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
कानूनी नोटिस मिलने और मुख्य कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद ही उपभोक्ता को प्रस्ताव भेजा गया, जिससे स्पष्ट होता है कि विलंब स्वाभाविक नहीं था।
आयोग ने इसे सेवा में स्पष्ट कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना।
*आयोग का अंतिम आदेश*
उपभोक्ता आयोग ने परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अनावेदक (कंपनी एवं सैलून) को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
* *मुआवजा*: सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार के लिए शिकायतकर्ता को ₹10,000 की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करें।
* *गिफ्ट कार्ड की राशि:* ई-गिफ्ट वाउचर की ₹2,000 की राशि वापस लौटाई जाए।
* *वाद व्यय*: केस के खर्च के रूप में ₹2,000 का भुगतान किया जाए।
* *ब्याज की शर्त:* आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर सम्पूर्ण राशि पर 13 सितंबर 2025 से 9% वार्षिक ब्याज भी देय होगा।


