कटनी – जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने आदतन अपराधी के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्होंने जुहला मेन रोड, थाना एनकेजे निवासी आयुष गर्ग (25 वर्ष) को आगामी 4 माह तक प्रत्येक माह की 15 तारीख को पुलिस थाना कुठला में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयुष गर्ग के विरुद्ध वर्ष 2020 से अब तक थाना एनकेजे में कुल 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है, जिससे क्षेत्र की शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।
*गंभीर अपराधों में रहा संलिप्त*
आयुष गर्ग के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में गाली-गलौज, जातिसूचक शब्दों से अपमानित करना, मारपीट, जान से मारने की धमकी देना तथा लूट की मंशा से हमला करने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस द्वारा पूर्व में कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया।
*सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनज़र कार्रवाई*
आयुष द्वारा आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी के प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए आगामी 4 माह तक पुलिस थाना कुठला में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
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