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लोक सेवा गारंटी अधिनियम में बड़ा बदलाव, अब अपील होगी स्वतः दर्ज समय-सीमा में सेवा का निराकरण नहीं होने पर आवेदन स्वतः प्रथम एवं द्वितीय अपील में जाएगा

by Manish Gautam Chiefeditor
July 18, 2026
in कटनी
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लोक सेवा गारंटी अधिनियम में बड़ा बदलाव, अब अपील होगी स्वतः दर्ज  समय-सीमा में सेवा का निराकरण नहीं होने पर आवेदन स्वतः प्रथम एवं द्वितीय अपील में जाएगा
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कटनी – लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को सेवाएं समय-सीमा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार अब सेवा आवेदन निर्धारित समय-सीमा में निराकृत नहीं होने पर आवेदक को अलग से अपील दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

नए नियम के तहत यदि किसी सेवा आवेदन का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं होता है, तो समय-सीमा समाप्त होने के 16वें दिन बाद संबंधित आवेदन स्वतः प्रथम अपील में दर्ज हो जाएगा। इसी प्रकार यदि प्रथम अपील का भी समय-सीमा में निराकरण नहीं किया जाता है, तो 16 दिन बाद वह स्वतः द्वितीय अपील में दर्ज हो जाएगी।

कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी ने सभी प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारीयों को इस व्‍यस्‍था को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को अपील प्रक्रिया में राहत प्रदान करना, सेवाओं के समयबद्ध निराकरण को सुनिश्चित करना तथा जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। इससे नागरिकों को अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्ति मिलेगी और लंबित प्रकरणों की निगरानी भी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।

Manish Gautam Chiefeditor

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