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Home मध्यप्रदेश टिमरनी

*ग्राम पंचायत कासरनी तथा आमसागर में विधिक साक्षरता शिविर सह वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन* *स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवाओं) के बारे में दी जानकारी*

by Manish Gautam Chiefeditor
July 14, 2026
in टिमरनी
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*ग्राम पंचायत कासरनी तथा आमसागर में विधिक साक्षरता शिविर सह वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन* *स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवाओं) के बारे में दी जानकारी*
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हरदा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन एवं प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में मंगलवार को ग्राम पंचायत कासरनी तथा आमसागर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों के साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित न्यायाधीश व सचिव चन्द्रशेखर राठौर ने उपस्थितजनों को नशामुक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवाओं एवं आमजन से नशीले पदार्थों से दूर रहने तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। साथ ही पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम एवं कानूनी संरक्षण के संबंध में विस्तार से बताया। बच्चों को गुड टच एवं बैड टच के बारे में सरल एवं सहज भाषा में समझाया गया तथा किसी भी प्रकार की अनुचित घटना होने पर तत्काल अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर नालसा डॉन योजना, पीड़ित प्रतिकर योजना तथा पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। बच्चों को शिक्षा के अधिकार एवं शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें नियमित रूप से विद्यालय जाने एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में विभिन्न कल्याणकारी शासकीय योजनाओं एवं नालसा व सालसा की विधिक सहायता योजनाओं से उपस्थितजनों को अवगत कराया गया।
इस अवसर पर उपस्थितजनों को बताया गया कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा म.प्र. में “स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवाओं)” से संबंधित विवादों के निराकरण के लिये प्रदेश के सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है। स्थायी लोक अदालतें जिला न्यायालय परिसर में कार्यरत हैं। स्थायी लोक अदालतें, लोक-उपयोगी सेवायें जैसे वायु, सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, या डाक, तार या टेलीफोन सेवा, या किसी स्थापन द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, या सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली, या अस्पताल या औषधालय सेवा, या बीमा सेवा, से संबंधित विवादों का संज्ञान लेंगी। “सेवाओं” से तात्पर्य ऐसी किसी भी प्रकार की सेवा से है जो उसके संभावित प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी व्यक्ति लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित ऐसे विवाद जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं उन विवादों का निराकरण जिला न्यायालय में स्थापित उपरोक्त स्थायी लोक अदालत के माध्यम से करा सकता है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे द्वारा शिविर में उपस्थित ग्रामीणजनों को बढ़ते सायबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी साझा न करने, डिजिटल भुगतान में सावधानी बरतने तथा साइबर सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति के दुष्परिणामों एवं उससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर समाज को दहेजमुक्त बनाने का संदेश दिया गया। साथ ही बताया गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर, 15100 पर कॉल कर, विधिक सहायता या सलाह आसानी से प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य पर्यावरण को हरा-भरा और स्वस्थ बनाना है। इन शिविरों में ब्लॉक समन्वयक जनपद पंचायत टिमरनी पवन धार्मिक, ग्राम पंचायत कासरनी के सचिव गणेश पाटिल, सह सचिव मनीष गुर्जर तथा ग्राम पंचायत आमसागर के सचिव कैलाश बिलारे, सह सचिव दीपक चौरसिया, ग्रामीणजन, तथा पैरालीगल वॉलंटियर अमजद खान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

हरदा से श्रीराम कुशवाह की रिपोर्ट

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