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Home मध्यप्रदेश पढुरंना

चंदनगांव में बिना अनुमति विकसित कॉलोनी को नगर निगम आयुक्त ने किया अनाधिकृत घोषित*

by Manish Gautam Chiefeditor
June 11, 2026
in पढुरंना
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चंदनगांव में बिना अनुमति विकसित कॉलोनी को नगर निगम आयुक्त ने किया अनाधिकृत घोषित*
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*योगेश गजभिये छिंदवाड़ा*. नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमा क्षेत्र अंतर्गत चंदनगांव स्थित भूमि पर बिना आवश्यक वैधानिक अनुमतियां प्राप्त किए भूखंडों का विभाजन कर कॉलोनी विकसित किए जाने के मामले में नगर निगम आयुक्त ने संबंधित कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित कर दिया है।

शीला पवार पति शिवलाल निवासी छिंदवाड़ा द्वारा चंदनगांव स्थित खसरा क्रमांक 640/5/1/2/1/1/1/2/2/2/2/13 एवं 640/6/1/2/1/1/1/2/2/2/2/2, रकबा 0.0240 हेक्टेयर भूमि पर डायवर्जन एवं कॉलोनी विकास की अनुमति प्राप्त किए बिना अपने स्वामित्व की भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर उनका विक्रय करते हुए अनाधिकृत कॉलोनी का विकास किया गया।

नियमानुसार भूखंडों के विक्रय से पूर्व रेरा में पंजीयन, भूमि का व्यपवर्तन, कॉलोनाइजर लाइसेंस एवं सक्षम प्राधिकारी से कॉलोनी विकास की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है, किंतु भूमि स्वामी द्वारा कोई भी सक्षम अनुमति प्राप्त नहीं की गई।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पत्र क्रमांक 1305 दिनांक 05 मई 2026 के साथ प्राप्त प्रतिवेदन तथा तहसीलदार छिंदवाड़ा नगर, मौजा पटवारी सहित गठित जांच दल द्वारा किए गए मौके के निरीक्षण में पाया गया कि उक्त भूमि को लगभग 10 छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर विक्रय किया गया है।

इस संबंध में भूमि स्वामी को पूर्व में सूचना पत्र एवं अंतिम सूचना पत्र जारी किए गए थे, किंतु प्रस्तुत जवाब विधिसम्मत नहीं पाए जाने के कारण उसे अमान्य कर दिया गया।

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास नियम) 2021 के प्रावधानों के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रावधान है।

नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय द्वारा चंदनगांव स्थित उक्त भूमि पर विकसित कॉलोनी को मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास नियम) 2021 के तहत अनाधिकृत कॉलोनी घोषित करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि या भूखंड को खरीदने से पूर्व उसकी वैधानिक स्थिति, रेरा पंजीयन, कॉलोनाइजर लाइसेंस एवं संबंधित विभागों से प्राप्त अनुमतियों की जांच अवश्य करें। बिना अनुमति विकसित कॉलोनियों में भूखंड क्रय करने से भविष्य में नागरिकों को विभिन्न कानूनी एवं मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

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