कटनी (14 मई) – शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए “गाँव की बेटी योजना” के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। ग्रामीण क्षेत्रों की मेधावी छात्रायें राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार, वे छात्राएं भी आवेदन कर सकती हैं, जो अब तक इस योजना से वंचित रही हैं।
*पात्रता मापदंड*
योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा को मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की मूल निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही 12वीं कक्षा गांव में रहकर, गांव की शाला से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
*लाभ की राशि*
योजना के तहत सामान्य उच्च शिक्षा के लिए 5 हजार रूपये प्रतिवर्ष एवं तकनीकी, चिकित्सा एवं आयुष पाठ्यक्रमों के लिए 7 हजार 500 रूपये प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं। योजना की राशि कोषालय के माध्यम से सीधे छात्राओं के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।


