कटनी (26 अप्रैल) – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने विजयराघवगढ़ निवासी अश्वनी उर्फ मैदल उर्फ लटल द्विवेदी पिता शिवदत्त द्विवेदी उम्र 55 वर्ष के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आगामी 3 माह की अवधि तक प्रतिमाह की 15 तारीख को पुलिस थाना विजयराघवगढ़ में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री तिवारी ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।
अश्वनी वर्ष 2001 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरुद्ध अब तक कुल 8 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें मारपीट, गुंडागर्दी और अवैध रूप से शराब का विक्रय जैसे अपराध शामिल है। न्यायालय द्वारा अश्वनी को तीन प्रकारणों में अर्थ दंड से दंडित किया जा चुका है। जबकि चार प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और एक प्रकरण में यह दोष मुक्त हो चुका है। अश्वनी की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। परंतु, आदतन अपराधी के आचरण-व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
अश्वनी द्विवेदी द्वारा आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी के प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए आगामी 3 माह तक पुलिस थाना विजयराघवगढ़ में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।


