मनीष गौतम, MP NEWS CAST, 9993206230
मध्यप्रदेश में आबकारी विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। वर्ष 2026-27 की अवधि में राजस्व लक्ष्य की पूर्ति में लापरवाही बरतने के चलते अशोकनगर एवं गुना जिले के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी गुरुप्रसाद केवट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, मदिरा दुकानों के निष्पादन में शासकीय राजस्व हित में अपेक्षित तेजी और प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए यह कार्रवाई की गई है।
यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत की गई है। निलंबन अवधि के दौरान अधिकारी का मुख्यालय उप आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, ग्वालियर निर्धारित किया गया है।
साथ ही आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
यह आदेश आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु:
राजस्व लक्ष्य पूरा न करने पर कार्रवाई
अशोकनगर-गुना के प्रभारी अधिकारी निलंबित
नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड
ग्वालियर किया गया मुख्यालय निर्धारित

