थाना देहात, जिला छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) से जुड़ा है। इसमें आरोपी अभिषेक साहू (उम्र 21 वर्ष, निवासी गुरैया, हाल अर्जुनवाड़ी) ने स्वेच्छा से अपना अपराध कबूल किया है। गवाह: अर्जुन यादव (24 वर्ष) और मोहित यादव (20 वर्ष), दोनों आदर्श चौक गुरैया। लेखक अधिकारी: उनि. महेश अहिरवार। घटना की तारीख: 04.03.2026, समय: लगभग 19:15 बजे, स्थान: रोहना मेन रोड। घटना का मुख्य विवरण पृष्ठभूमि: आरोपी मजदूरी करता है और अर्जुनवाड़ी में रहता है। वह अपने साथियों निकेश ओकटे और पंकज चौरे के साथ रोहना मेन रोड पर खड़ा था।घटना: निकेश ने विनित राठौर, सौरभ बनवारी (मोटरसाइकिल पर) और उनके साथ प्रदीप राठौर को देखा। होली खेलने के बहाने उनकी मोटरसाइकिल रोकी और गुलाल लगाने लगे।उत्पात: प्रदीप ने मना किया, तो निकेश और पंकज ने गालियां दीं (मादरचोद, बहनचोद) और मारपीट शुरू की। विनित-सौरभ ने बीच-बचाव किया, तो झुमा-झटकी हुई।आरोपी का कृत्य: अभिषेक ने कमर से चाकू निकाला और प्रदीप के सीने व बाएं कंधे के नीचे वार किए। प्रदीप जमीन पर गिरा, आरोपी साथियों के साथ भागा।साक्ष्य: चाकू और कपड़े घर के पीछे किचन में थैले में छुपाए हैं, आरोपी इन्हें निकालकर देने को तैयार।संभावित कानूनी पहलू (सामान्य जानकारी)यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं से जुड़ा लगता है, जैसे:मारपीट/हत्या का प्रयास: धारा 307 (जान से मारने का प्रयास), 323/324 (चोट पहुंचाना, घातक हथियार से)।गाली-गलौज: धारा 504। मामला दर्ज कर आगे की कारवाही जारी है।
*संवाददाता शुभम सहारे छिंदवाड़ा*


