MP NEWS CAST मनीष गौतम
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दिलीप बिल्डकॉन का फर्जी चेक बनाकर राशि आहरण करने का प्रयास करने वाले आरोपी को हुई सजा
श्री मनोज त्रिपाठी संभागीय जनसंपर्क अधिकारी, भोपाल ने बताया कि दिनांक 24/02/2026 माननीय न्यायालय श्री अतुल सक्सेना 23वे अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, द्वारा फर्जी चेक बनाकर राशि आहरण करने वाले आरोपी शौकीन्द्र कुमार पिता धर्मपाल को दोषसिद्ध पाते हुये धारा 420 सहपठित धारा 511 भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड एवं धारा 474 भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसटीएफ भोपाल श्री आकिल खान द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
घटना का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस थाना एसटीएफ भोपाल को दिलीप बिल्डकॉन के अध्यक्ष भारत जी द्वारा एक लिखित शिकायत की गई थी कम्पनी द्वारा पूर्व मे जारी किये गये चेक क्रमांक 492400 राशि 3000/- जो उसकी कम्पनी के कर्मचारी अंकुर कुमार को दिया गया था उक्त चैक की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्लोनिंग कर 10 करोड की राशि का चैक तैयार कर देव कन्स्ट्रकशन के नाम से दिनांक 27/02/2020 को केनरा बैंक जिला मुजफ्फनगर उत्तर प्रदेश मे आहरण हेतु प्रस्तुत किया। जब उक्त चैक की जॉच क्लीरिंग शाखा के द्वारा की गई तो मालूम हुआ है कि उक्त क्रमांक का चैक पहले ही आहरण हो चुका है। जिस कारण बैंक द्वारा चैक का भुगतान रोक दिया गया एवं संबंधित बैंक की शाखा को सूचना दी गई। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना एसटीएफ के अपराध 144/2020 धारा 420, 511, 474 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य, दस्तावेजों एवं न्यायाद़ष्टात से सहमत होते हुए आरोपी शौकीन्द्र कुमार को उक्त धाराओं मे दोषसिद्ध का निर्णय पारित किया गया है।


