पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी कटनी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5(क) के अंतर्गत कुख्यात आरोपी के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई।
उक्त आदेश के अंतर्गत आदतन अपराधी अभिषेक उर्फ छोटू निषाद, पिता खुशीराम उर्फ लाला निषाद, उम्र 24 वर्ष, निवासी इंडिया होटल के पीछे, कोरी मोहल्ला, कुठला बस्ती, चौकी बस स्टैंड, थाना कोतवाली, जिला कटनी को 03 माह की अवधि हेतु जिला कटनी की सीमा से बाहर किया गया।
आदेशानुसार आरोपी को जिला सतना लाया गया, जहाँ उसे स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि जिला बदर अवधि के दौरान वह जिला कटनी की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के उपरांत आरोपी को जिला सतना रेलवे स्टेशन में छोड़ा गया।
जिला पुलिस कटनी द्वारा असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर कार्रवाई की जा रही है, ताकि जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे तथा आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना सुनिश्चित की जा सके।


