• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Sunday, September 6, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home वायरल न्यूज

डिप्टी कलेक्टर को लगा बड़ा झटका, अधीनस्थ कर्मचारी से दुष्कर्म मामले में 10 साल की सज़ा

by Manish Gautam Chiefeditor
February 1, 2026
in वायरल न्यूज
0
डिप्टी कलेक्टर को लगा बड़ा झटका, अधीनस्थ कर्मचारी से दुष्कर्म मामले में 10 साल की सज़ा
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेखा चंद्रवंशी की अदालत ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 10 वर्ष और 1 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने उन पर कुल 1 लाख 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. फिलहाल, अभय सिंह खरारी डिप्टी कलेक्टर के पद पर उज्जैन में पदस्थ हैं.

अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी शिवपाल सिंह सिसोदिया के अनुसार, यह मामला वर्ष 2016 से जुड़ा है, जब आरोपी उज्जैन में एसडीएम पद पर पदस्थ था. शिकायतकर्ता महिला उस समय उनकी अधीनस्थ कर्मचारी थी. आरोप है कि अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महिला के साथ यौन अपराध किया. बाद में पीड़िता द्वारा बड़वानी में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

किन धाराओं में हुई सुनवाई

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. लंबी सुनवाई और सबूतों के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया. न्यायालय ने कहा कि पद का दुरुपयोग कर अधीनस्थ महिला के साथ किया गया अपराध अत्यंत गंभीर है और इसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

सज़ा और जुर्माना

अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ-साथ एक अन्य धारा में 1 वर्ष की अतिरिक्त सज़ा सुनाई. साथ ही 1,01,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त सज़ा का प्रावधान भी रखा गया है.

इस फैसले को पद पर बैठे अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि अधिकारों का दुरुपयोग कर किए गए अपराधों पर न्यायपालिका सख्त रुख अपनाती है. पीड़िता को न्याय मिलने के बाद अब यह मामला प्रशासनिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
विद्यार्थियों को संरक्षित खेती पाली हाउस टपक सिंचाई एवं मल्चिंग का तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया।

विद्यार्थियों को संरक्षित खेती पाली हाउस टपक सिंचाई एवं मल्चिंग का तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया।

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.