कटनी। नगर पालिक निगम कटनी में अनुशासनहीनता के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी द्वारा उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश 5 जनवरी 2026 को जारी किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 24 दिसंबर 2025 को आयोजित लोक निर्माण एवं उद्योग समिति की बैठक के दौरान उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी द्वारा सार्वजनिक रूप से समिति के सदस्य/पार्षद श्री मिथिलेश जैन से अमर्यादित व्यवहार किया गया था। इस मामले को गंभीर मानते हुए आयुक्त कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था।
उपयंत्री द्वारा 31 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत किया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर इसे अनुशासनहीनता का कृत्य माना गया। जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1)(द) का उल्लंघन किया गया है।
इसके चलते मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2)(क) के अंतर्गत उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान शैलेन्द्र प्यासी को सुरभि पार्क, नगर पालिक निगम कटनी में संबद्ध किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश तत्काल प्रभावशील माना जाएगा।
इस कार्रवाई के बाद नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।


