अवैध कालोनी निर्माण, स्थाई अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अनुमति विपरीत निर्माण कार्य की रोकथाम के दिए निर्देश
कटनी – निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं भूमि विकास नियम 2012 के अधीन उपयंत्रियों के मध्य कार्य विभाजन आदेश जारी किया गया है।
निगमायुक्त द्वारा जारी आदेश में नगर पालिक निगम कटनी सीमा क्षेत्र के वार्डों में निर्माण, विकास, भवन निर्माण अनुज्ञा, मैरिज गार्डन, अवैध कालोनी, बिना अनुमति निर्माण कार्य, अनुमति के विपरीत निर्माण कार्य, स्थाई अतिक्रमण, जर्जर भवन के प्रकरणों में तकनीकी समस्त कार्यवाहियों को संबंधित कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री के संपूर्ण अधीक्षण व नियंत्रण के अधीन नियमानुसार कार्य संपादन करने के निर्देश दिए गए है।
उपयंत्रियों को आवंटित वार्ड
निगमायुक्त सुश्री परिहार द्वारा जारी आदेश में उपयंत्री शैलेन्द्र प्यासी को वार्ड क्रमांक 1 से 7 तथा वार्ड क्रमांक 10 तथा वार्ड क्रमांक 13 से 15 तक के वार्ड आवंटित किए गए है। इसी प्रकार अश्विनी प्रसाद पाण्डेय को वार्ड क्रमांक 8, 12, 42 एवं 44 दिया गया है। जबकि जयेंद्र प्रताप सिंह को वार्ड क्रमांक 9,11 तथा 16 से 21 तक के साथ ही 23, 38 एवं वार्ड क्रमांक 45 आवंटित किया गया है। इसी तरह संजय मिश्रा को वार्ड क्रमांक 22, 24, 25 तथा 26 से 37 तक के वार्ड आवंटित किए गए है। वही पवन श्रीवास्तव को वार्ड क्रमांक वार्ड क्रमांक 39,40, 41 एवं वार्ड क्रमांक 43 आवंटित किया गया है।
निगमायुक्त ने संबंधित उपयंत्रियों को पूर्व में आवंटित अन्य सभी दायित्वों को आगामी आदेश तक यथावत संपादित करने के साथ ही कार्य विभाजन अनुसार सभी उपयंत्री को भवन अनुज्ञा संबंधी ऑनलाइन पोर्टल पर आई.डी. पासवर्ड अद्यतन कराते हुए समय-सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। साथ ही अवैध कालोनी निर्माण, स्थाई अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अनुमति विपरीत निर्माण कार्य में रोकथाम व नियंत्रण करते हुए अतिक्रमण शाखा का सहयोग लेकर आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित करने हेतु निगमायुक्त सुश्री परिहार ने तत्काल प्रभाव से आदेश लागू किया है।


