कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने ग्राम खम्हरिया थाना ढीमरखेड़ा निवासी राहुल साहू पिता संतोष साहू उम्र 25 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आगामी 3 माह की अवधि तक पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
राहुल के विरूद्ध वर्ष 2022 से अब तक मारपीट और अवैध शराब से सम्बन्धित कुल 5 प्रकरण पंजीबद्ध है। पुलिस द्वारा राहुल के विरूद्ध समय-समय पर कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। परंतु, आदतन अपराधी के आचरण-व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
राहुल साहू द्वारा आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी के प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए आगामी 3 माह तक प्रतिमाह की 1 से 16 तारीख को पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।


