कटनी (13 नवंबर 2025) – मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल तथा सदस्य सचिव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम कार्यालय सहित नगर के विभिन्न चार स्थलों पर किया जा रहा है। जिसमें लंबित विभिन्न करों मे छूट प्रदान करने संबंधी कार्यवाही की जाना है। महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी एवं निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने नागरिकों से अधिक से अधिक लोक अदालत का फायदा उठाने की अपील की है।
नेशनल लोक अदालत में म0प्र0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत सम्पत्तिकर अधिभार सरचार्ज जल उपभोक्ता प्रभार सरचार्ज मे निम्न शर्तों के अधीन छूट प्रदान की है। जिसके अनुसार संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रूपये पचास हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। जबकि जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये दस हजार तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जायेगी।
संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रूपये पचास हजार से अधिक तथा एक लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। वहीं जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रूपये दस हज़ार से अधिक तथा रूपये पचास हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रूपये एक लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 25 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि पचास हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही प्रदान की जाएगी एवं वित्तीय वर्ष तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र 13 दिसंबर की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।


