कटनी निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मंे लाते हुए प्रावधान अंतर्गत व्येष्ठित सामान्य नियंत्रण अधीक्षण, संशोधन एवं पुर्नग्रहण करने की शक्तियों के अधीन मध्यप्रदेश नगर पालिका अचल संपत्ति का अंतरण नियम 1994, मध्यप्रदेश नगर पालिका भवनों एवं भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण नियम 1997, मध्यप्रदेश नगर पालिका भवनों एवं भूमियों के करयोग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण नियम 2020 के तहत कार्यवाही करने हेतु श्री जागेश्वर प्रसाद पाठक राजस्व अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है।
इन कार्यो हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त
निगमायुक्त सुश्री परिहार नें निगम सीमान्तर्गत भवनों, भू-खंडों, दुकानों तथा निगम स्वामित्व की संपदा शाखा की पूर्व विघटित नगर सुधार न्यास योजनाओं, ट्रांसपोर्ट नगर बाजार शाखा के भवनों, दुकानों, भू-खंडों के नियमानुसार अनुबंध, पंजीयन, रजिस्ट्री, नामांतरण, कर एवं किराया वसूली, स्वामी विवेकानंद सभागार ऑडिटोरियम एवं निकाय के सामुदायिक भवनों का आरक्षण एवं निर्धारण शुल्क जमा करने अमानत राशि वापस करने संबंधी समस्त कार्यो को विधि अनुरूप संपादित किये जाने की कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी श्री पाठक को निर्देशित किया जाकर प्राधिकृत अधिकारी श्री पाठक को मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956, समय-समय पर शासन एवं संचालनालय द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों, निगम परिषद एवं मेयर इन काउंसिल के निर्णयों के प्रकाश में नियमानुसार दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए है।


