मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह संशोधित योजना 2022 योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन 23 जनवरी 2026 को नगर पालिक निगम, कटनी परिसर में किया जायेगा।
योजना प्रभारी नगर निगम कटनी ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कन्या तथा कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हो साथ ही उनका बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य है। योजनांर्तगत विवाह के लिए हितग्राही नगर निगम कार्यालय की योजना शाखा में निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजो सहित दिनांक 9 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से आवेदन जमा करें। उन्होंने बताया कि विवाह के लिए मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, वधु की आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो। इसके लिए आवेदन के साथ वर-वधु के आयु संबंधी दस्तावेज, दोनों की समग्र आई.डी. साथ ही समग्र आई.डी. में आधार नंबर Ekyc, वधु का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता, वर-वधु की फोटो, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर एवं निगम क्षेत्र का होना अनिवार्य किया गया है।


