दशहरा पर्व के दौरान होने वाले कार्यक्रमों एवं जनसमुदाय को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासकीय एवं लोकशांति में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 01 अक्टूबर 2025 को संपूर्ण दिवस के लिये दमोह जिले में शुष्क दिवस घोषित किया हैं।
उक्त अवधि में जिले की समस्त मदिरा दुकानें, एफ.एल-02, एफ.एल.-03 बार, वाइन शॉप, देशी मदिरा भाण्डागार दमोह एवं हटा बंद रहेंगे। साथ ही इस दौरान संपूर्ण जिले में मदिरा का क्रय विक्रय एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये।
#Damoh


