कटनी के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने वर्धमान अस्पताल और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. ऋषि जैन को एक मरीज की मौत के मामले में दोषी पाया है। आयोग ने अस्पताल और डॉक्टर को मृतक मनोज परौहा के परिवार को 43 लाख 68 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
*मामले की मुख्य बातें:*
– मनोज परौहा को 19 जुलाई 2022 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था।
– परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करने का झांसा दिया, लेकिन बाद में 85,000 रुपये का ठेका लिया और 30,000 रुपये नकद लिए बिना रसीद दी।
– 30 जुलाई 2022 की रात मनोज अस्पताल की तीसरी मंजिल से गिर गया और उसकी मौत हो गई।
– जांच में पता चला कि अस्पताल में सुरक्षा की कमी थी और बालकनी पर सुरक्षा जाली नहीं थी।
*आयोग का फैसला:*
– मृतक के पिता को 13,68,000 रुपये क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
– इलाज और सुरक्षा में लापरवाही के लिए 25 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा।
– अनुचित व्यापार प्रथा और सेवा में कमी के लिए 5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति और 20,000 रुपये वाद व्यय दिया जाएगा।
– यह पूरी राशि 24 अगस्त 2023 से 9% वार्षिक ब्याज सहित दी जाएगी।


