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मेसर्स शिवा ट्रेडिंग कम्पनी के मालिक आत्माराम विधवानी को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत दोषी पाया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला ¹:

by Manish Gautam Chiefeditor
September 2, 2025
in कटनी
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मेसर्स शिवा ट्रेडिंग कम्पनी के मालिक आत्माराम विधवानी को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत दोषी पाया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला ¹:
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*मामले की जानकारी*: वर्ष 2020 में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कटनी के तत्कालीन औषधि निरीक्षक श्री स्वप्निल सिंह ने शालीमार मार्केट में स्थित मेसर्स शिवा ट्रेडिंग कंपनी का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकान के दूसरे माले पर केलाइट क्रीम के 21 बॉक्स पाए गए जिनके खरीदी बिल और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
– *कार्यवाही*: निरीक्षण के बाद दुकान में संधारित समस्त एलोपेथिक औषधियों को जब्त कर लिया गया और पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना में पाया गया कि श्री आत्माराम विधवानी के पास औषधि अनुज्ञप्तियां नहीं थीं और न ही जप्त की गई औषधियों के क्रय बीजक थे।
– *न्यायालयीन कार्यवाही*: फरवरी 2024 में श्रीमती मनीषा धुर्वे, औषधि निरीक्षक द्वारा केस मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान भी श्री विधवानी द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
– *सजा*: माननीय सैशन जज जिला कटनी की न्यायालय ने श्री आत्माराम विधवानी को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27(b)(ii) और धारा 28 के तहत दोषसिद्ध ठहराया और उन्हें सजा सुनाई। उन्हें 3 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का अर्थदंड, साथ ही 1 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

इस मामले में श्री आत्माराम विधवानी को बिना अनुज्ञप्ति के औषधियां संधारित करने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण सजा सुनाई गई है।

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