कटनी (23 जुलाई) – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने एयरटेल टॉवर के पास आधारकाप निवासी सूजल प्रजापति उर्फ राज पिता ओमप्रकाश प्रजापति उम्र 21 वर्ष के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आगामी 3 माह की अवधि तक प्रतिमाह की 1 से 16 तारीख को पुलिस थाना कोतवाली कटनी में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री यादव ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। सूजल के विरूद्ध वर्ष 2023 से अब तक की अल्प अवधि में ही 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जा चुके हैं। जिनमें आमजन से अवैध रूप से पैसों की मांग करना, गाली-गलौज करना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध रूप से चाकू रखना, अवैध शराब रखना जैसे गंभीर अपराध शामिल है। पुलिस द्वारा सूजल के विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। परंतु, आदतन अपराधी के आचरण-व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
सूजल द्वारा आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यादव ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी के प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए आगामी 3 माह तक पुलिस थाना कोतवाली कटनी में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।


