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चिन्हित प्रकरण बेटी/बहन की हत्‍या करने वाले आरोपीगण पिता/भाई को हुई आजीवन कारावास की सजा

by Manish Gautam Chiefeditor
July 22, 2025
in भोपाल
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चिन्हित प्रकरण बेटी/बहन की हत्‍या करने वाले आरोपीगण पिता/भाई को हुई आजीवन कारावास की सजा
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चिन्हित प्रकरण
बेटी/बहन की हत्‍या करने वाले आरोपीगण पिता/भाई को हुई आजीवन कारावास की सजा

श्रीमती वंदना परते, भोपाल ने बताया कि दिनांक 22/07/2025 माननीय न्‍यायालय श्रीमती पल्‍लवी द्विवेदी दशम अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय, के द्वारा अपनी बेटी की हत्‍या करने वाले आरोपीगण पिता कमल और बेटा राजकुमार को धारा 302, 201 भादवि दोषसिद्ध पाते हुये आरोपीगण कमल सिंह जांगडा और राजकुमार को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एंव 2,000-2000 रू अर्थदण्‍ड धारा 201 भादवि‍ मे 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्‍ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्‍त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वंदना परते द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्‍त विवरण :-
दिनांक 14 नवम्‍बर 2021 को प्रभारी वन रक्षक राधेश्‍याम जाटव की सूचना अज्ञात मृतिका का शव समसपुरा पिलोटा नाले मे पाये जाने के संबंध मे मर्ग क्रं 53/21 कायम कर जॉच मे लिया गया जॉच के दौरान प्रकाश मे आया था कि दिनांक 19/11/21 को पुलिस थाना रातीबड मे आवेदक अतुल मारण द्वारा लिखित आवेदन गाली गालौच और धमकी देने के संबंध मे प्रस्‍तुत था, आवेदन मे अपने किरायेदार सविता की छोटी बहन के पति द्वारा टेलीफोन से अपनी पत्‍नी से बात कराना का कहने पर अपनी पत्‍नी को उसके पिता कमल सिंह व भाई राजकुमार के साथ ले जाने की बात बताये जाने पर गाली गलौच करने व धमकी दिये जाने के संबंध मे लेख किया गया था। शव के परीक्षण मे पूछताछ मे अतुल और मॉ भरोसी बाई को चप्‍पल व कपडे दिखने पर मृतिका के होने की पहचान की थी, इसके उपरान्‍त सविता बाई से मृतिका व मृत शिशु की पहचान मचुर्री रूम मे कराये जाने पर मृतिका को अपनी छोटी बहन तथा मृत शिशु को मृतिका को बेटा होना पहचान किया था साथ ही कपडे ज्‍वेरों की भी पहचान की था तथा अपने कथनों मे पिता कमल सिंह व भाई राजकुमार द्वारा मृतिका के अन्‍य जाति के लडके से विवाह कर लेने से नाराज होकर अपनी बेटी/बहन को एक राय होकर हत्‍या कर जंगल मे फेंक देना बताया। इस संबंध मे मृतिका के पिता कमल सिंह व भाई राजकुमार से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बेटी/बहन की गला दबाकर हत्‍या कर शव को जंगल मे फेंकना बताया। उक्‍त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना रातीबड द्वारा अपराध क्रमांक 624/21 धारा 302, 201, 120-बी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, सम्‍पूर्ण विवेचना उपरान्‍त प्रकरण माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, माननीय न्‍यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत तर्क, साक्ष्‍य, दस्‍तावेज से सहमत होते हुये आरोपीगण कमल सिंह जांगडा और राजकुमार को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एंव 2,000-2000 रू अर्थदण्‍ड धारा 201 भादवि‍ मे 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्‍ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है

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