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Home मध्यप्रदेश भोपाल

हत्‍या करने वाले आरोपी रामबाबू को हुई आजीवन कारावास की सजा

by Manish Gautam Chiefeditor
June 19, 2025
in भोपाल
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ट्रेन मे खाना खिलाने के बहाने पेन्‍ट्रीकार मे लडकी के साथ गलत काम करने वाले आरोपी सतनाम सिंह को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रू अर्थदण्‍ड
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श्रीमती वंदना परते, भोपाल ने बताया कि दिनांक 19/06/2025 माननीय न्‍यायालय श्री प्रहलाद सिंह कैमेथिया पच्‍चीसवें अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय, के द्वारा हत्‍या करने वाले आरोपी रामबाबू को धारा 302, 307 भादवि दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी रामबाबू को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एंव 2,000 रू अर्थदण्‍ड धारा 307 भादवि‍ मे 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्‍ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्‍त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वंदना परते द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्‍त विवरण :-
दिनांक 06 अक्‍टूबर 2022 को फरियादी नर्मदा प्रसाद द्वारा इस आशय से रिपोर्ट की गई कि दिनांक 05 अक्‍टूबर 2022 को रात करीब 11:00 बजे प्रकाश और रामबाबू कमरे मे पार्टी कर रहे थे इसी बीच उनमें आपस मे चिल्‍लाचोट कर लडाई झगडा होने लगा तो चिल्‍लाचोट की आवाज कमरे मे जाकर दोनो को शांत कर प्रकाश को शांत कराया तो शांत हो गया थोडी देर बाद करीब 02:00 बजे फिर से चिल्‍ला चोट लडाई झगडा की आवाज सुनाई पडी तो नीद खुली गयी तो उसके द्वारा प्रकाश और रामबाबू को समझा गया पर दोनो शांत नही हो रही है, चिल्‍ला चोट की आवाज सुनकर पडोसी सरदार सिंह और उसका लडका मनीष शांत कराने आये, तभी गुस्‍से मे रामबाबू ने अंदर धारदार छुरी लेकर आया और सरदार सिंह को जान से मारने की नियत से हमला कर दिया, सरदार सिंह के सीने पर बांई तरफ लगी तो खून के फब्‍बारे निकले, इसके बाद बचाने के लिये मै लपका तो आरोपी रामबाबू रामबाबू ने मुझे भी जान से मारने की नियत से दूसरा वार मुझ पर किया जो मेरे सीने के दांये तर्फ लगा मुझे भी चोट लगकर खून निकलने लगा, तभी मेरी बहु और पडोसी ने आकर बीच बचाव किया तब तक सरदार सिंह बेहोश होने लगे तो उनका लडका इलाज के लिये उन्‍हें पीपूल्‍स अस्‍पताल लेकर गया, जहॉ डाक्‍टर द्वारा जॉच कर बताया कि इनकी मौत हो गई है। और नर्मदा प्रसाद को पडोसी ने इलाच के लिये मेमोरियल अस्‍पताल पर मे भर्ती कराया था, उक्‍त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना निशातपुरा के अपराध क्रमांक 976/2022 धारा 307, 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, सम्‍पूर्ण विवेचना प्रकरण उपरान्‍त प्रकरण माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत तर्क, साक्ष्‍य, दस्‍तावेज से सहमत होते हुये आरोपी रामबाबू अहिरवार को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एंव 2,000 रू अर्थदण्‍ड धारा 307 भादवि‍ मे 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्‍ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है।

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हमने संकल्प पत्र में लाड़ली बहनों को योजना के द्वारा 3 हजार रुपए देने का वादा किया था, हम उसे वर्ष 2028 तक डंके की चोट पर हर-हाल में पूर्ण करेंगे।

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