रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
मान. अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान सचिन द्विवेदी द्वारा थाना देवनगर के अपराध क्रमांक 65/2023, सत्र प्रकरण क्रमांक 115/2023, धारा 307, 302 भादवि में निर्णय पारित करते हुये आरोपी मिथुन मालवीय पिता मोतीलाल मालवीय उम्र 29 साल निवासी ग्राम बिरहा श्यामखेडी थाना बैरसिया जिला भोपाल को धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये आजीवन कारावास एवं 3000 रू अर्थदंड से दंडित किया गया।
उक्तत प्रकरण में शासन द्वारा निर्धारित चिन्हित प्रकरण की श्रेणी में रहा।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना आकर इस आशय से रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 12.3.2023 को वह ,उसकी माँ सोमती बाई, छोटी बहन आरती व पूनम गांव के बापोडिया बंजारा के खेत मे दोपहर 2 बजे चना काटने मजदूरी से गये थे । उस समय उसकी बहन प्रियंका दहलान मे सो रही थी और पास मे उसके जीजा मिथुन बैठे थे । करीबन दोपहर 2.30 बजे मेरी बडी दीदी का लडका अंकित उम्र 05 साल ने आंगन से चिल्लाया कि मौसा जी ने मौसी को आग लगा दी । जैसी ही अंकित की आवाज सुनी तो वे सभी लोग दौडकर घर आये तो देखा कि उसकी दीदी प्रियंका दहलान मे जल रही थी उसके दोनो पैर कपडे से बंधे थे । आहत प्रियंका ने बताया कि मै दहलान मे चटाई पर सो रही थी उसी समय उसके पति मिथुन ने मेरे दोनो पैर साडी के कपडे से बांध दिये और प्लास्टिक के शराब के क्वार्टर मे पेट्रोल भरकर उसके शरीर पर डालकर जान से मारने की नीयत से गैस लाइटर से आग लगा दी और भाग गया। आरोपी मिथुन मालवीय आहत प्रियंका से अक्सर लडाई झगडा करता था । उक्त घटना की थाना देवनगर में अपराध क्रमांक 65/23 पर धारा 307 भादवि अंतर्गत् दर्ज कराई गई थी। परंतु आहत की ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने से प्रकरण धारा 302 भादवि में दर्ज किया गया ।
बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जिस पर अभियोजन साक्षियों के कथनों एवं साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान सचिन द्विवेदी द्वारा आरोपी मिथुन मालवीय पिता मोतीलाल मालवीय उम्र 29 साल निवासी ग्राम बिरहा श्यामखेडी थाना बैरसिया जिला भोपाल को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 3000 रू अर्थदंड से दंडित किया गया।
श्रीमती किरण नंदकिशो
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0


