वर्ष 2001 के पश्चात दो से अधिक जीवित संतान होने पर चार प्राथमिक शिक्षकों को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस
जिला शिक्षा अधिकारी ने सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर की कार्यवाही
कटनी – जिला शिक्षा अधिकारी श्री पृथ्वी पाल सिंह ने जिले के सरकारी स्कूलों के चार प्राथमिक शिक्षकों को 26 जनवरी, 2001 के बाद तीसरी संतान होने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिवस के अंदर समक्ष में उपस्थित होकर प्रतिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने यह कार्यवाही शिक्षकों के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच हेतु नियुक्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।
उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी, 2001 के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने नियम लागू किया था। इस नियम के मुताबिक अगर कर्मचारियों को आदेशों के बाद तीसरी संतान होती है तो उन्हें नौकरी के लिए अपात्र माना जाएगा। इसी नियम को देखते हुए शिक्षा विभाग में जिन शिक्षकों की तीसरी संतान होने के कृत्यों को म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में माना जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु दण्ड का भागीदार बनाने का लेख कर कार्यवाही की है।
*इन्हें जारी हुआ नोटिस*
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उनमें श्री कमलेश कुमार गर्ग प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला बकायन टोला संकुल शासकीय उ.मा.वि. धरवारा, श्री अशोक कुमार चौधरी प्राथमिक शिक्षक शासकीय ई०पी०ई०एस० शाला सगौना, श्री राकेश कुमार जैन निलंबित प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला भदनपुर संकुल शासकीय उ.मा.वि. बड़गांव सहित श्री श्याम सुंदर पटेल प्राथमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक शाला परसेल,संकुल शासकीय उ.मा.वि. मुड़वारी शामिल है।
*तीन दिवस में देना होगा प्रतिवाद*
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में तीन दिवस में प्रतिवाद समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विपरीत स्थिति में अथवा प्रतिवाद संतोषजनक नहीं होने पर संबंधितों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।