परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना आंगनबाडी कार्यकर्ता श्यामलता तिवारी को पद से पृथक किया
कई महीनों से केन्द्र संचालन न करने जैसी अन्य अनियमितताएं पाई जाने पर की गई कार्रवाई
परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना अटेर ने आदेश जारी कर कहा है कि दिनांक 19 फरवरी 2025 को परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना अटेर एवं सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा आंगनबाडी केन्द्र बघेलन का पुरा, गजना के निरीक्षण में आंगनबाडी कार्यकर्ता श्यामलता तिवारी अनुपस्थित पायी गयी एवं निरीक्षण दिनांक से आज दिनांक तक श्रीमती तिवारी केन्द्र से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रही हैं।
श्रीमती श्यामलता तिवारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बघेलन का पुरा गजना के कई बार के निरीक्षणों में केन्द्र पर से लगातार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने एवं मुख्यालय पर निवास न करके अन्यत्र निवास करने, लगातार कई महीनों से विभागीय संपर्क एप एवं पोषण ट्रेकर एप पर केन्द्र संचालन संबंधी गतिविधि एवं प्रविष्टि दर्ज न करने, कई महीनों से केन्द्र संचालन न करने जैसी अनियमितताएं की गई हैं, श्रीमती श्यामलता तिवारी का यह कृत्य शासन के नियम निर्देशों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों-निर्देशों के उल्लंघन, घोर अनुशासनहीनता व असंवेदनशीलता का द्योतक है, मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल एवं संचालनालय म.बा.वि. म.प्र. भोपाल, संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा म.प्र. एवं म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल का पत्रों का स्पष्ट उल्लंघन है अतः मंत्रालय म.प्र. शासन म.बा.वि. मंत्रालय भोपाल का पत्र दिनांक 10 जुलाई 2007 में जारी भर्ती नियम (द) के बिन्दु क्र. 01 में निहित प्रावधान एवं म०प्र० शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 27 नवम्बर 2020 के तहत श्रीमती श्यामलता तिवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये, श्रीमती श्यामलता तिवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बघेलन का पुरा गजना को पद से पृथक किया जाता है। सेवा समाप्ति के पश्चात श्रीमती श्यामलता तिवारी को मानदेय/अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
सेवा समाप्ति के आदेश के विरूद्ध पीडित पक्षकार को सात दिवस के अंदर अपील जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।