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Home मध्यप्रदेश कटनी

*कटनी शहर में मालवाहक वाहनों और भारी वाहनों का प्रवेश अब प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित*

by Manish Gautam Chiefeditor
March 4, 2025
in कटनी
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*कटनी शहर में मालवाहक वाहनों और भारी वाहनों का प्रवेश अब प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित*
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*कटनी शहर में मालवाहक वाहनों और भारी वाहनों का प्रवेश अब प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित*

*एस डी एम ने बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर जारी किया संशोधित आदेश*

कटनी।कटनी शहर में मालवाहक वाहनों और भारी वाहनों का प्रवेश अब प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

एस डी एम कटनी श्री प्रदीप कुमार मिश्रा ने इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। इसके मुताबिक अब कटनी शहर में चाका-बायपास, पीरबाबा-बायपास, जुहला-बायपास तथा पन्ना मोड से भारी वाहन एवं मालवाहक वाहनों के आवागमन को प्रतिदिन,प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10. 00 बजे तक के लिये वर्जित किया जाता है।यह व्यवस्था 25 मार्च तक प्रभावशील रहेगी।

यह संशोधित आदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं केन्द्रीय शिक्षा मण्डल द्वारा बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाऐं संचालित होने के फलस्वरूप परीक्षाओं के पेपर छूटने पर अचानक शहर में यातायात दबाब होने के कारण वाहन दुर्घटना एवं जनहानि की संभावनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। पूर्व में जारी आदेश में कटनी शहर में चाका-बायपास, पीरबाबा-बायपास, जुहला-बायपास तथा पन्ना मोड से भारी वाहन एवं मालवाहक वाहनों के आवागमन को प्रतिदिन, प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक के लिये ही वर्जित किया गया था। लेकिन अब कटनी शहर में भारी वाहन एवं मालवाहक वाहनों के आवागमन को प्रतिदिन, प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10. 00 बजे तक के लिये वर्जित कर दिया गया है।

Manish Gautam Chiefeditor

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