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Home मध्यप्रदेश रायसेन

महिला के घर में घुसकर अश्लील कृत्य करने वाले आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास का मिला दण्डघ तथा लगाया गया जुर्माना

by Manish Gautam Chiefeditor
December 24, 2024
in रायसेन
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महिला के घर में घुसकर अश्लील कृत्य करने वाले आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास का मिला दण्डघ तथा लगाया गया जुर्माना
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रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी

महिला के घर में घुसकर अश्लील कृत्य करने वाले आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास का मिला दण्डघ तथा लगाया गया जुर्माना

माननीय न्यायालय श्रीमती प्रीति अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगं‍ज, जिला रायसेन द्वारा थाना सतलापुर के मामले में आरोपी जसवंत आयु 25 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 74 BNS में दो वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू जुर्माना, धारा 79 BNS में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू जुर्माना, धारा 115(2) BNS में तीन माह का सश्रम कारावास व 500 रू जुर्माना तथा धारा 331(6) BNS में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू जुर्माना के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस मामले में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिल कुमार तिवारी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि- अभियोक्त्री दिनांक 18.08.2024 को रात्रि लगभग पौने आठ बजे उसके घर के सामने रहने वाली पडौसी के घर मिर्ची लेने चली गई, थोड़ी देर बाद जब वह मिर्ची लेकर घर आई तो किचिन में जाने पर अभियुक्त जसवंत निर्वस्त्रे अवस्था2 में उसके सामने आ गया। अभियोक्त्री काफी डर गयी, वह चिल्लाने लगी तो अभियुक्त बुरी नियत से उसके साथ मारपीट करने लगा, जिससे उसके मुंह, गर्दन, छाती व दोनों कंधों में चोट आई। अभियोक्त्री ने जसवंत से छूटने के लिए उसके हाथ में काटा, तब अभियुक्त ने उसे छोड़ा । अभियुक्त चुपके से उसके घर में घुसा था। अभियोक्त्री चिल्लाई तो पडौसी आ गए, अभियुक्त जसवंत ने उसे धमकाया कि उसने यह बात किसी को बताई, तो उसे जान से खत्म कर देगा और कपड़े पहनकर वहां से भाग गया। अभियुक्त जसवंत को उसके घर से भागते हुए पडौसियों ने देखा था, फिर अभियोक्त्री ने परिचित को फोन कर पूरी घटना बतायी। अभियोक्त्री की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सतलापुर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वोरूप न्यारयालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्डब से दंडित किए जाने का आदेश सुनाया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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