रिपोर्टर शुभम सहारे
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के निर्देशन पर मुखबिर से प्राप्त सूचना के अनुसार उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में कृषि विभाग, राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा सयुंक्त कार्यवाही की जाकर अनुविभागीय अधिकारी कृषि सह उर्वरक निरीक्षक द्वारा यूरिया के अवैध भंडारण एवं अधिक कीमत पर विक्रय किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत थाना दमुआ में 18 दिसंबर 2024 को 2 पुलिस प्राथमिकी दर्ज की गई।
उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि 17 दिसंबर 2024 को किसान कृषि केन्द्र रामपुर के संचालक श्री सिराज गोसी एवं कृषि केन्द्र के प्रोपराइटर श्री हिमांशु शर्मा एवं अन्य श्री विकास राठौर के द्वारा अवैध रूप से उर्वरक क्रय कर भंडारण करना पाया गया। कृषि केन्द्र के संचालक से भंडारित उर्वरक से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भंडारित 75 बैग यूरिया जप्त किया जाकर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर 2024 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम बानाबेहरा उप तहसील दमुआ व तहसील जुन्नारदेव में अवैध यूरिया भंडारण की जानकारी प्राप्त हुई। प्राप्त जानकारी के आधार पर कृषि विभाग व पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा फग्गुलाल यदुवंशी, अवध यदुवंशी एवं आशीष राठौर के विरूध्द थाना दमुआ में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई। कार्यवाही के दौरान श्रीमती सुनिता पति मन्नु भोपा के घर में 138 बैग यूरिया भंडारित पाई गई। इसी प्रकार श्री नंदलाल पिता मोती लोबो एवं श्रीमती भोरी दर्शमा के घर पर 50 बैग यूरिया ग्राम बानाबेहरा में अवैध भंडारण किया जाकर कृषकों को शासकीय दर से अधिक पर विक्रय किया जाना पाया गया। संबंधितों से पूछताछ पर बताया गया कि यह उर्वरक आशीष राठौर ग्राम खैरवानी जिला बैतूल के द्वारा भंडारित किया जाकर किसानों को 400 रूपये प्रति बोरी की दर से बेचा जाता है।