• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Tuesday, June 23, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश भोपाल

अपने पति के दोस्त के साथ मिलकर बेटी से दुष्कर्म कराने वाली माँ और दोस्त को हुई 20-20 वर्ष का कारावास

by Manish Gautam Chiefeditor
December 13, 2024
in भोपाल
0
अपने पति के दोस्त के साथ मिलकर बेटी से दुष्कर्म कराने वाली माँ और  दोस्त को हुई 20-20 वर्ष का कारावास
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

नाबालिग लडकी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी एवं अभियोक्त्री की मॉ को हुई 20 वर्ष की सजा

संभागीय जनसम्प्रर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि दिनांक 13/12/2024 माननीय न्यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल विशेष न्याधयाधीश पॉक्सो एक्ट महोदय, के द्वारा नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण कमल सिंह व भावना पटेल को धारा 376(2) एल, एफ, 120-बी भादवि एवं धारा 5एल, एन/6, 9एन/10 पॉक्सो एक्ट दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी कमल सिंह को धारा 376(2) एल एवं 376 (2) एफ भादवि 5 एल, एन/6, एवं 9एन/10 पॉक्सो एक्ट‍ मे 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड एवं आरोपिया भावना पटेल को धारा 376/120-बी भादवि एवं 5एल,एन/17 पॉक्सो एक्ट मे 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला एवं श्रीमती ज्योति कुजूर द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्ती विवरण :-

दिनांक 09.05.22 को अभियोक्त्री ने थाना ऐशबाग मे उपस्थित होकर एक टाईपशुदा आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत की आरोपी कमल सिंह उसके पापा के दोस्त है, जिसे वह बचपन से जानती है। कमल सिंह का अक्सर उसके घर आना-जाना रहता है। कमल सिंह ग्वालियर के रहने वाला है, लेकिन जब भी वह अपने काम से भोपाल आता था, उसके घर मे ही रूकता था। 04.11.17 को कमल उसके घर आया था तब वह करीबन चार माह घर मे रूका था। उसकी समय 26.11.17 मे रात करीबन 7:00 बजे उसके पापा जाॅब पर गये थे तथा भाई भी घर पर नहीं था तब कमल सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और कहने लगा ‘मैं तुझे पसंद करता हूं और तुझसे शादी करूंगा, उस समय आरोपिया भावना जो कि अभियोक़्त्री की माता है उसके सामने बैठी हुई थी और उनके सामने ही आरोपी कमल को मना करने के बाद भी उसके साथ गलत काम किया, मैं चिल्ला रही तो आरोपिया भावना ने मेरा मुंह पर हाथ रख लिया था। डर के कारण तब उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। कमल ने कई बार उसके साथ उसके घर मे ही उसके साथ जबरदस्ती की है और उसकी मम्मी आरोपिया भावना को इस बारे मे सारी जानकारी थी। उसने मम्मी को कई बार कहा कि उसे अच्छा नहीं लगता तो उसकी मम्मी ने कहा कि कुछ नहीं होता वह तुझसे शादी करेगा। कमल अक्सर उसके घर आता रहता है और 10-15 दिन के लिये घर मे रूक कर जाता है और उसके साथ गलत काम करता है। मार्च के माह मे भी कमल घर आया हुआ था, 09.03.22 शाम करीबन 06:00 बजे उसकी मम्मी मार्केट गई हुई थी तब कमल ने उसके मना करने के बाद भी उसके साथ गलत काम किया। दिनांक 14.03.22 को वह अपनी बुआ की बेटी के घर आ गई तब से वह दीदी के यहां ही रह रही है। उसने दीदी को सारी बात बताई। उक्त घटना के आधार पुलिस थाना ऐशबाग पर अपराध क्रमांक 223/22 धारा 376-डी, 376(2)एन भादवि व 5/6 पाॅक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना मे लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुऐ आरोपी कमल सिंह को धारा 376(2) एल एवं 376 (2) एफ भादवि 5 एल, एन/6, एवं 9एन/10 पॉक्सो एक्ट मे 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड एवं आरोपिया भावना पटेल को धारा 376/120-बी भादवि एवं 5एल,एन/17 पॉक्सो एक्ट मे 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्डप से दण्डित का निर्णय पारित किया है।

Share this:

  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading…
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच रहा है शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ: खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ग्राम जलंधर में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान में हुए शामिल विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमि-पूजन

हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच रहा है शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ: खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ग्राम जलंधर में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान में हुए शामिल विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमि-पूजन

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d