रिपोर्टर प्रिया दुबे
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अनुविभागीय अधिकारी स्लीमनाबाद के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी स्लीमनाबाद अखलेश दहिया द्वारा की गई कार्रवाई।
दिनांक 21.09.24 को प्रार्थी चन्द्रभान पिता भोलाराम भुमिया उम्र 23 साल निवासी तिहारी द्वारा रिपोर्ट लेख कराया कि भतीजे ओम आदिवासी उम्र 03 साल की तबीयत खराब होने से प्रायवेट डाक्टर तिवारी स्लीमनाबाद के यहां ईलाज कराया जिसका ईलाज करा कर घर वापस ले गया जो घर मे भतीजे की तबीयत खराब दोबारा से हो गयी जिसे पुनः डाक्टर तिवारी के यहा लेकर आये जिसके द्वारा भतीजे की मृत्यु होना बताया तब शासकीय अस्पताल स्लीमनाबाद जाकर डाक्टर शिवम दुबे को चैक कराये जिन्होने ओम आदिवासी को मृत होना बताये कि रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच मे लिया गया मर्ग जांच दौरान मृतक ओम आदिवासी की मृत्यु डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद तिवारी के द्वारा इंजेक्शन लगाने व गोली दवा खिलाने से मृत्यु होना बताये । सी एच सी स्लीमनाबाद के डाक्टर शिवम दुबे को डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद तिवारी के संबंध में जानकारी चाहने पत्राचार किया गया। डा. शिवम दुबे द्वारा पत्र मे लेख कर दिया गया है कि डा. राजेन्द्र प्रसाद तिवारी के पास आयुर्वेदिक चिकित्सक प्रमाण पत्र है जिसके अंतर्गत उन्हे इंग्लिश (ऐलोपैथी) एवं ऐलोपैथी वाले इंजेक्शन लगाने व बाटल, टेबलेट, सीरप देने व सलाह देने की पात्रता नही है। अकाल मृत्यु सदर की सम्पूर्ण जांच पर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी स्लीमनाबाद द्वारा मृतक ओम आदिवासी को उपेक्षापूर्ण कार्य करने तथा इंजेक्शन लगाने व गोली दवा देने की पात्रता न होने एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा का ज्ञान होने तथा आधुनिक चिकित्सा का ज्ञान न होने के कारण मृत्यु होना पायी गयी है । *आरोपी डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी स्लीमनाबाद का कृत्य अपराध धारा 106(1) बी एन एस, 15(3), 24 मध्यप्रदेश राज्य आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम 1956, 1958 का पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया* । झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक को सील कराते हुए गिरफ्त में लिया गया।
*एम पी न्यूज कास्ट*


