मध्य प्रदेश मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन कटनी इकाई द्वारा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौप कर अपनी मांगो से अवगत कराया गया।
दवा प्रतिनिधियों के अखिल भारतीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स
एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया (FMRAI) से संबद्ध हमारा राज्य संगठन मध्यप्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स
यूनियन (MPMSRU) आपका ध्यान आकर्षित करता है कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज (कंडीशन आफ सर्विसेस)
एक्ट 1976 के बने हुए 48 वर्ष होने के बावजूद आज तक देश के सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज की सेवा शर्तें
(सर्विस कन्डीशन्स) एवं कार्य शर्तें (वर्किंग कन्डीशन्स) आज तक तय नहीं की जा सकी है ।
सेवा शर्तों व कार्य शर्तों के न रहते बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दवा कंपनियों द्वारा लाखों सेल्स
प्रमोशन एम्प्लाइज (मेडिकल एवम सेल्स रिप्रजेंटेटिव ) की नौकरियां छीनी जा चुकी या छीनी जा रहीं हैं और
इसके साथ ही उनसे नित नए तरीके से गैरकानूनी कार्य करवाये जाने का दवाब डाला जाता है। डिजिटल
पद्धति के माध्यम से गैर कानूनी तरीके से काम का असहनीय बोझ डाल कर उनकी नौकरियों को खत्म किया
जा रहा है।
इस संदर्भ में हमारे लंबे संघर्षों के उपरांत केंद्र सरकार ने एक ओद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का गठन
किया था, जिसकी बैठक 10 अगस्त 2017 को श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में माननीय श्रम मंत्री भारत सरकार
के नेतृत्व में आयोजित की गईं थीं। जिसमे भारत सरकार के श्रम विभाग के उच्च अधिकारियों एवं दवा उद्योग
के प्रतिनिधियों, सभी ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ देश के सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज का नेतृत्व कर
रहे हमारे नेशनल फेडरेशन FMRAI ने भी भाग लिया था।
इस बैठक में सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज की समस्याओं एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में FMRAI द्वारा एक
ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिस पर उस बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने कुछ संशोधन की आवश्यकता जताई
थी। जिस पर हमारे संगठन द्वारा आपत्तियां एवम आवश्यक सुधार के साथ ड्राफ्ट को समिति को प्रस्तुत कर
दिया गया था। उस बैठक के 7 वर्ष गुजर जाने के बाद भी केंद्रीय श्रम विभाग द्वारा आज तक सेल्स प्रमोशन
एम्प्लाइज के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज को
बहुत ही विकट परिस्थितियों में काम करने के लिए विवश होना पड़ रहा है ।
आपको ज्ञात होगा कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज (कंडीशन ऑफ सर्विसेस) एक्ट 1976 को नई श्रम
संहिता Occupational Safety, Health & Working Conditions (OSH & WC Code) में खत्म करने की सिफारिश की
गई है।
सेल्स प्रमोशन के कार्य में लगे सेल्स प्रमोशन एम्पलाइज के लिए सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज एक्ट 1976
एक विशेष प्रकार का केंद्रीय कानून है, जिसके न रहने पर दवा उद्योग अपने निजी कानूनों (private rules) को
मनमाने ढंग से थोपते हुए लाखों मेडिकल एवम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की नौकरियां समाप्त कर रहा है।
इन विषम परिस्थितियों में हमारा आपसे अनुरोध है कि इन विभिन्न 40 उद्योगों में कार्यरत लाखों सेल्स
प्रमोशन एम्प्लाइज के रोजगार की रक्षा की जाये और उनके रोजगार को सुरक्षित एवं सुनिश्चित करने के लिए
कानूनी रूप से मजबूती देते हुए उनके रोजगार को संरक्षण प्रदान किये जाय।
अतः आपसे हमारी मांगे हैं कि
–
1- सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज के लिए वैधानिक कार्य नियमावली (Statutory Working Rules) को सेल्स प्रमोशन
एम्प्लाइज (कंडीशन्स ऑफ सर्विसेस) एक्ट 1976 के सेक्शन 12 में 10 अगस्त 2017 की हुई औद्योगिक
त्रिपक्षीय समिति की बैठक के निर्णयों के अनुसार बनाकर लागू किया जाय।
2- चार श्रम संहिताओं को रद्द करते हुए सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज के लिए बने सेल्स प्रमोशन एम्पलाइज एक्ट
1976 कानून को सुरक्षित रखा जाय।
3-सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज (कंडीशन्स ऑफ सर्विसेस) एक्ट
1976 को लागू करना सुनिश्चित किया जाए एवं इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों के ऊपर कानूनी कार्यवाही
की जाय।
आपसे अनुरोध है की उपरोक्त मांगों के संदर्भ में तत्काल हस्तक्षेप एवं आवश्यक कार्यवाही कर लाखों
सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज को राहत प्रदान की जावे।
भवदीय
मनोज तिवारी
सचिव