रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। मध्यप्रदेश राज्यद्वारा थाना प्रभारी जीआरपी थाना इटारसी जिला नर्मदापुरम् के अपराध कमांक 381/22 अंतर्गत धारा 394 भादंसं के आधार पर पंजीबद्ध सत्र प्रकरण कमांक 86/2022 शासन विरूद्ध आनंद उर्फ गणेश पुत्र देवीप्रसाद जाटव निवासी आदमगढ रोड बंगाली कालोनी, अमन किराना के पास थाना कोतवाली नर्मदापुरम् में न्यायालय श्रीमान सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम् द्वारा सोमवार 09 सितम्बर को निर्णय पारित किया गया।जिसमें अभियुक्त आनंद उर्फ गणेश पुत्र देवीप्रसाद जाटव को धारा 394 भादंसं के अंतर्गत अपराध के लिये सात वर्ष की अवधि के कठोर कारावास और दस हजार रूपये अर्थदंड तथा अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की तरफ से पैरवी शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार गौर लोक अभियोजक द्वारा की गई ।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 02 अगस्त 2022 को फरियादी रोशन कड़ोपे भोपाल से बैतूल जाने के लिए ट्रेन 12722 दक्षिण एक्सप्रेस के जनरल कोच में यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान जब ट्रेन रेलवे स्टेशन होशंगाबाद से चली, तब अभियुक्त ने ट्रेन के गेट के पास खडे फरियादी के हाथ पर डंडा मारकर मोबाइल हाथ से नीचे गिराया और मोबाइल उठाकर भाग गया। ऐसा करके उसने वीवो कंपनी का स्काई ब्लू गलर मॉडल वाय-53-एस कंपनी का जिसमें जीयो सिम नं 6260487074 थी, जिसकी कीमत 18000/- रूपये की लूट कारित की। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना जीआरपी इटारसी में अपराध कमांक 381/2022 अपराध धारा 394 भादंसं पर पंजीबद्ध की गई । अन्वेषण के दौरान अभियुक्त द्वारा उक्त लूट कारित करना पाया गया। अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लूट की संपत्ति मोबाइल फोन जप्त किया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा शिनाख्ती की कार्यवाही केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम् में कराई गई । प्रकरण में अभियोजन की ओर लोक अभियोजक ने अभियुक्त के पूर्वतन आपराधिक रिकार्ड के आधार पर कठोर दंड दिए जाने की प्रार्थना की गई थी। अपराध के स्वरूप अभियुक्त प्रास्थिति, आपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को यथोचित अवधि के लिये दंडित किया गया है।