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Home मध्यप्रदेश कटनी

कटनी जिले में पात्र शिक्षकों को क्रमोन्नति लाभ से वंचित किये जाने सम्बंधित कलेक्ट्रेट कार्यलय के बाहर एक दिवशीय सांकेतिक प्रदर्शन कर कटनी डी.ओ. कटनी कलेक्टर जिला पंचायत शिक्षा उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा को सोपा जाएगा

by Manish Gautam Chiefeditor
August 30, 2024
in कटनी
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कटनी जिले में पात्र शिक्षकों को क्रमोन्नति लाभ से वंचित किये जाने सम्बंधित कलेक्ट्रेट कार्यलय के बाहर एक दिवशीय सांकेतिक प्रदर्शन कर कटनी डी.ओ. कटनी कलेक्टर जिला पंचायत शिक्षा उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा को सोपा जाएगा
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रिपोर्टर : हेमंत सिंह

कटनी : कटनी जिले में पात्र शिक्षकों को क्रमोन्नति लाभ से वंचित किये जाने सम्बंधित कलेक्ट्रेट कार्यलय के बाहर एक दिवशीय सांकेतिक प्रदर्शन कर कटनी डी.ओ. कटनी कलेक्टर जिला पंचायत शिक्षा उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, सोपा जाएगा प्रदर्शन कारियों ज्ञापन पत्र पर उल्लेखनीय मांगे निम्न है शासन के निर्देशानुसार राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त शिक्षकों प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है।

https://www.mpnewscast.com/wp-content/uploads/2024/08/VID-20240830-WA0046.mp4
https://www.mpnewscast.com/wp-content/uploads/2024/08/VID-20240830-WA0044.mp4
https://www.mpnewscast.com/wp-content/uploads/2024/08/VID-20240830-WA0045.mp4

प्रचलित प्रक्रिया में शासन के स्पष्ट निर्देशों के वाबजूद भी कटनी जिले में जारी प्रथम क्रमोन्नति आदेश में पात्र शिक्षकों को क्रमोन्नति लाभ से वंचित किया गया है जो शासन के आदेश एवं निर्देशों की अवहेलना है।

महोदय जी. निवेदन है कि निम्न बिन्दुओं पर शासन के आदेशों की वास्तविक व्याख्या को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्यवाही कराते हुए क्रमोन्नति पात्र शिक्षकों को क्रमोन्नति लाभ दिलाने की कृपा करें।

1 गुरुजी संवर्ग में नियुक्त शिक्षकों के संबंध में म. प्र. शिक्षा विभाग, भोपाल के आदेश में स्पष्ट उल्लेखित है कि गुरूजी की सेवा गणना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के दि. 17/09/2008 की जगह आदेश जारी दि. 27/08/2010 है जो कि गलत है। सही संविदा नियुक्ति दि. 17/09/2008 है एवं द्वितीय परीक्षा में संविदा दि. 22/10/2011 की जगह दि. 27/09/2012 डाली गई है जो कि गलत है।

जारी क्रमोन्नति आदेश में शासन के आदेशों, निर्देशों को नजर अंदाज करते हुए क्रमोन्नति पात्र शिक्षकों की सेवा की गणना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण दिनांक से न करते हुए पात्र शिक्षकों की गणना डी. एड. उत्तीर्ण करने के वर्ष से की जाकर प्रथम क्रमोन्नति आदेश जारी किए गए जिसके तहत कटनी के सैकड़ों पात्र शिक्षकों को अपात्र माना गया।

2 ऐसे शिक्षक जिनकी प्रथम नियुक्ति संविदा पर हुई है तत्पश्चात आवश्यक व्यवसायिक योग्यता पूर्ण कर अध्यापक पद पर संविलियन होते हुए वर्तमान में राज्य शिक्षा सेवा के अंतर्गत शिक्षक है। उनकी गणना संविदा शिक्षक के पद पर शासन के निर्देशानुसार नियुक्ति दिनांक से की जावे।

महोदय जी. म. प्र. के अन्य जिलों में प्रथम क्रमोन्नति जारी आदेशों में संविदा शिक्षको को प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं गुरुजी संवर्ग को संविदा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने दिनाक से सेवा गणना की जाकर क्रमोन्नति लाभ दिया गया है किन्तु कटनी जिले में पात्र शिक्षकों को अपात्र माना गया है।

महोदय जी से निवेदन है कि जिला में विसंगति पूर्ण जारी प्रथम क्रमोन्नति आदेश को विसंगति रहित क्रमोन्नति आदेश जारी करवाने हेतु निर्देश जारी करने की कृपा करें ताकि पात्र सैकडों शिक्षकों को प्रथम क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त हो सके।

दिनाक – 30/09/24

सादर धन्यवाद।

भवदीय- समस्त पात्र क्रमोन्नति से वंचित शिक्षक गण

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