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Home मध्यप्रदेश विदिशा

आरोपी द्वारा स्वयं को हाथ मे गोली मारने व जान से खत्म करने की धमकी देने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 10,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

by Manish Gautam Chiefeditor
August 21, 2024
in विदिशा
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जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी तीरथ सिंह को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी

विदिषा। माननीय न्यायालय श्रीमती षिवांगी श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिषा द्वारा आरोपी अमित चौकसे आयु- 37 वर्ष निवासी- काछी कुंआ, लोहांगी मोहल्ला विदिषा, थाना सिविल लाईन अंतर्गत धारा 330, 506 भाग-2 में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- 5000/- रूपये कुल 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी सुश्री सपना दुबे विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, फरियादिया ने दिनांक 21.04.2017 को थाना सिविल लाईन मे इस आषय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि, आरोपी अमित चौकसे से फरियादिया ने दो साल पहले लव मेरिज की थी। अमित की गुंडागर्दी के कारण वह अपने माता पिता के पास रहने लगी थी। अमित एक हत्या के केस में डेढ़ साल से जेल में था जमानत पर छूटने के बाद अमित ने दिनांक 08.03.2016 को उसके साथ मारपीट की थी। फरियादिया ने आरोपी अमित के साथ जाने से मना कर दिया था इसी बात पर से अमित ने कहा वह स्वयं को गोली मार रहा है तथा सभी को फंसवा देगा। अमित ने बंदूक से अपने हाथ में गोली मार ली। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट थाना सिविल लाईन में की थी। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।

(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिषा

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