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Home मध्यप्रदेश पन्ना

रक्षाबंधन पर्व पर बंदियों से भेंट के संबंध में निर्देश जारी मुलाकात के लिए बंदियों के परिजन पहचान पत्र लेकर आएं पन्ना एवं पवई जेल प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया

by Manish Gautam Chiefeditor
August 18, 2024
in पन्ना
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रक्षाबंधन पर्व पर बंदियों से भेंट के संबंध में निर्देश जारी मुलाकात के लिए बंदियों के परिजन पहचान पत्र लेकर आएं पन्ना एवं पवई जेल प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया
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रिपोर्टर संतोष चौबे
जेल विभाग द्वारा जेल में निरूद्ध बंदियों के परिजनों को सोमवार, 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व पर बंदियों से मुलाकात के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध मे जिला जेल पन्ना के अधीक्षक एवं उप जेल पवई के सहायक जेल अधीक्षक द्वारा भी आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में अवगत कराया गया है।
पुरूष बंदियों से मुलाकात एवं राखी बांधने के लिए केवल बंदी के परिवार की महिला सदस्यों व 6 वर्ष से कम आयु के बालक को ही जेल गेट के अंदर प्रवेश मिलेगा। इसके लिए दोपहर 12 बजे के बाद अधिकतम 10 मिनट का समय निर्धारित है। भेंट के लिए सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक पंजीयन कार्यवाही की जाएगी। बंदियों के परिजन को आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड इत्यादि में से कोई एक पहचान पत्र के साथ पहुंचने के लिए सूचित किया गया है। साथ ही कीमती सामान, पर्स, मोबाइल, नगद राशि इत्यादि परिजन को बाहर देकर ही जेल गेट पर प्रवेश करने की सलाह भी दी गई है। उक्त सामग्रियां जेल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा बने हुए भोजन और बाहर से बने किसी भी प्रकार के मिष्ठान और नारियल को अंदर ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। केवल मौसमी फल जैसे सेव, केला, अनार इत्यादि एवं पैक मिष्ठान जेल कैन्टीन से क्रय कर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जेल प्रशासन द्वारा पूजा की थाली हल्दी, चावल व सिंदूर इत्यादि के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं को रूमाल व राखी स्वयं लेकर आना होगा। इसके अलावा कैदी से मुलाकात के लिए आने वाले सभी परिजनों को बाहर एक साथ एकत्र हो जाने पर ही बंदी से भेंट करवाई जाएगी। बार-बार एक ही बंदी को मुलाकात स्थल पर नहीं बुलाया जाएगा।
पन्ना एवं पवई जेल प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया है कि नगद रूपए देना या लेना पूर्णतः प्रतिबंधित है। तम्बाकू, बीड़ी, गांजा, चरस और अन्य मादक पदार्थों को भी जेल के अंदर ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। इस तरह की कार्यवाही जेल अपराध की श्रेणी में वर्गीकृत है। जेल प्रशासन द्वारा तलाशी में पूर्ण सहयोग प्रदान करने और किसी भी प्रकार का विवाद न करने के संबंध में भी सूचित किया गया है अन्यथा कानूनी व वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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