ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 84 के तहत विधिवत जांच कराई जाकर कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत साक्ष्य और आवश्यक दस्तावेजों सहित धारा 40 एवं 89 के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने जनपद पंचायत के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं।
प्रकरणों में कार्यवाही में अनावश्यक न हो विलंब
जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने बताया कि शिकायत संबंधी जांच के प्रकरणों में अपूर्ण, अस्पष्ट, आवश्यक साक्ष्य तथा अभिलेखों के नहीं होने से विधि संगत कार्यवाही होने में अनावश्यक विलंब की संभावनाएं होती हैं। इसलिए ग्राम पंचायत के पदाधिकारियो एवं लोक सेवकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के जांच प्रतिवेदन में नाम, पद और पदस्थी स्थल का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए प्रतिवेदन भेजने के निर्देश जनपद पंचायतों के सीईओ को दिए हैं।