• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Friday, June 19, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश कटनी

कलेक्टर ने बरही तहसील में अवैध कॉलोनियों के दो मामलों मे 15 दिन के भीतर निर्माण हटानें जारी किया अंतिम सूचना पत्र 23 जुलाई को कलेक्टर कोर्ट मे पालन प्रतिवेदन जमा करने किया निर्देशित

by Manish Gautam Chiefeditor
July 14, 2024
in कटनी
0
कलेक्टर ने बरही तहसील में अवैध कॉलोनियों के दो मामलों मे 15 दिन के भीतर निर्माण हटानें जारी किया अंतिम सूचना पत्र  23 जुलाई को कलेक्टर कोर्ट मे पालन प्रतिवेदन जमा करने किया निर्देशित
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

कटनी – कलेक्टर अवि प्रसाद ने बरही तहसील के दो अवैध कालोनाईजरों को अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुए निर्मित की गई अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन एवं सभी प्रकार के निर्माण हटाने के लिए 15 दिनों का समय प्रदान करते हुए अंतिम सूचना पत्र जारी किया है। साथ ही 23 जुलाई की शाम 4 बजे कलेक्टर कोर्ट मे पालन प्रतिवेन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।

*ये है मामला*

कलेक्टर कोर्ट में प्रचलित बरही तहसील के बिना कालोनाईजर लाइसेंस एवं भूमि का डायवर्सन कराये बिना अवैध प्लाटिंग करते हुए खसरे मे दर्ज कृषि भूमि का पांच-पांच रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का निष्पादन दोंनो कालोनाईजर्स क्रमशः त्रिवेणी अग्रवाल और राकेश कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। कॉलोनाईजर बरही निवासी त्रिवेणी अग्रवाल द्वारा ग्राम बरही पटवारी हल्का नंबर 10 स्थित भूमि खसरा नंबर 201/1 /1 रकवा 0.536 हेक्टेयर भूमि जो वर्ष 2021-22 में कृषि भूमि के तौर पर खसरे मे दर्ज है उसे बिना कॉलोनाईजर लाइसेंस प्राप्त किये भू-खंडों की ब्रिकी पांच व्यक्तियों को की गई। इसके लिए कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा इन्हे कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था।

इसी प्रकार बरही तहसील के ही ग्राम जगुवा निवासी राकेश कुमार मिश्रा द्वारा बरही स्थित भूमि खसरा नंबर 204/1 /1 /1 रकवा 0.405 हेक्टेयर भूमि जो वर्ष 2021-22 मे खसरे मे कृषि भूमि के रूप मे दर्ज है उसे भी राकेश कुमार ने बिना कॉलोनाईजर लाईसेंस के पांच भू-खंडो का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है इसके लिए भी इन्हे कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया हुआ था।

कलेक्टर न्यायालय मे कलेक्टर ने इन दोनों मामलों के तथ्यों का अवलोकन करने पर पाया कि कृषि भूमि को पृथक-पृथक भू-खंडों मे विभाजित कर भिन्न – भिन्न व्यक्तियों को विक्रय किया गया है। जिससे इस तथ्य का समाधान नहीं होता कि इन दोंनो अवैध कालोनाइजर द्वारा नगर पालिका अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को जो इन भू-खंडो पर आवासीय अथवा गैर आवासीय या संयुक्त आवास का निर्माण कर बसने की इच्छा रखते है को भूमि का विक्रय नहीं किया है। इन दोंनो मामलों मे एस.डी.एम विजयराघवगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विक्रय की गई भूमियो का उपयोग आवासीय प्रयोजन की दृष्टि से किया जा रहा है।बिना कालोनाइजर लायसेंस प्राप्त किये यह कृत्य नियमों और प्रावधान का उल्लंघन है।

*15 दिन में हटाए सभी निर्माण*

कलेक्टर श्री प्रसाद ने बरही के दौनो कॉलोनाइजर त्रिवेणी अग्रवाल और राकेश कुमार मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किये गये कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब को समाधानकारक नहीं पाया और दोंनो को निर्देशित किया है कि वे उल्लेखित खसरा नंबर में निर्मित की गई अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन एवं सभी प्रकार के निर्माण 15 दिवस के भीतर हटा लें। इस संबंध मे कलेक्टर न्यायालय द्वारा दौनो कालोनाइजर को अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुए 23 जुलाई की शाम 4 बजे कलेक्टर न्यायालय में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये है। वहीं दौनों मामलों मे कलेक्टर श्री प्रसाद ने तहसीलदार बरही को निर्देशित किया है कि उल्लेखित खसरा नंबरों की कैफियत के कॉलम नंबर 12 मे भूमि का अंतरण प्रतिशेध किया है। और संबंधी प्रविष्टि दर्ज कर तहसीलदार बरही को 23 जुलाई के पहले पालन प्रतिवेदन कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है।

Share this:

  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading…
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
एक पेड मां के नाम अभियान” के अंतर्गत कलेक्टर श्री सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री खत्री द्वारा शासकीय उद्यान रोपणी जमुनिया में आम एवं काजू के लगाये गये पौधे

एक पेड मां के नाम अभियान" के अंतर्गत कलेक्टर श्री सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री खत्री द्वारा शासकीय उद्यान रोपणी जमुनिया में आम एवं काजू के लगाये गये पौधे

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d