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Home मध्यप्रदेश रायसेन

महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 3000 रु. अर्थदंड

by Manish Gautam Chiefeditor
June 29, 2024
in रायसेन
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तेजी व लापरवाही पूर्वक मोटरसाईकिल चलाकर टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने वाले अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास
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रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

माननीय न्यायालय श्रीमती शर्मीला बिलवार JMFC बरेली द्वारा आरोपी केशव पिता भगवत प्रसाद सोनी, उम्र 45 वर्ष निवासी अलीगंज थाना बरेली को महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने सम्बन्धी प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर 01 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 3000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया I

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना बरेली में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि – “मैं ग्राम अलीगंज में मेरी छोटी लड़की के सांथ रहती हूं। मेरे पति की मृत्यु 06 साल पहले बीमारी से हो गई। आज दिनांक 28.05.22 के दिन करीब 02:00 बजे मैं आंगन में बाथरुम करने आई थी तभी केशव सोनी आया और उसने बुरी नियत से मेरा सीधा हांथ पकड़ लिया। बोला कि बहुत दिन से देख रहा हूं तू पकड़ाई नहीं आती। तो मैने उसका हांथ छुड़ाकर चिल्लाया और अंदर भागने लगी तो केशव ने मां बहन की गाली दिया और पास में पड़ी लाठी उठाकर मुझे मार दिया जो मेरे सिर में चोट लगकर खून निकला आवाज सुनकर मेरी लड़की और पड़ोसी ने आकर बीच बचाव किया । केशव जाते जाते कह रहा था कि आज तो तू बच गई अगली बार मेरी बात नहीं मानी तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जाये।“
उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्र. 227/2022 धारा 354, 294, 323, 506 भा.द.वि. कायम कर अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I उक्त प्रकरण में शासन की ओर से ADPO श्री सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गईI

मान.न्याया. द्वारा आरोपी केशव सोनी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 354 भा.द.वि. में 1वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु. अर्थदंड तथा धारा 323 (दो-काउंट)भा.द.वि. में 6 माह का सश्रम कारावास व 1000-1000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया l

मीडिया प्रभारी
श्रीमती शारदा शाक्या
जिला रायसेन म0प्र0

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