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Home मध्यप्रदेश रायसेन

तेजी व लापरवाही पूर्वक मोटरसाईकिल चलाकर टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने वाले अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास

by Manish Gautam Chiefeditor
June 28, 2024
in रायसेन
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रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी

माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय दिनांक 26/06/24 को नारायण आ0 इमरत मीना उम्र 64 वर्ष, निवासी ग्रा0 भूतीमेटा, थाना सुल्तानपुर,जिला रायसेन म0प्र0 को धारा 304ए भादवि में एक वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया।

इस मामले में शासन की ओर से श्री अमित कुमार शुक्ला्, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, फरियादी प्रताप के द्वारा बताया गया कि दिनांक 15/02/2018 को दिन के 03:30 बजे वह मोटरसाईकिल से घरेलू सामान लेने उदयपुरा जा रहा था जैसे ही वह एस आर रघुवंशी नवनिर्माणाधीन प्रेट्रोल पम्प0 के पास आया उदयपुरा तरफ से उनके सेठ घनश्यावम रघुवंशी मोटरसाईकिल से आ रहे थे उसी समय देवरी तरफ से एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति वैठे थे मोटरसाईकिल मे सामने से टक्कर मार दिया, जिससे घनश्या म दूर गिर गये, वह दोड़कर गया तो देखा कि घनश्यानम के माथे पर गहरी चोट लगी थी खून वह रहा था बेहोश हो गये थे। उसने योगेन्द्ऱ को मोबाईल से सूचना दिया तो योगेन्द्र जीप लेकर आ गये थे, सामने वाले की मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 38 एमबी 7966 थी, पूछने पर उसने नारायण मीणा निवासी भूतीमेटा का रहने वाला बताया तथा उसके साथी जो पीछे बैठा था उसने अपना नाम नर्मदासिंह बताया। जीप में वेठाकर घनश्याम को उदयपुरा अस्पताल ला रहे थे कि रास्तेे में उसकी मृत्यु हो गई। फरियादी की उक्त सूचना पर आरक्षी केन्द्र उदयपुरा अपराध क्रमांक 42/2018 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट विचारण उपरांत माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए एवं समस्त दलीलों को सुनते हुए आरोपी को धारा 304ए भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए आरोपी को एक वर्ष का कारावास से दण्डित किया है।

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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