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Home मध्यप्रदेश विदिशा

न्यायालय द्वारा अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपीगण को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,00,000-1,00,000 लाख रूपयेे अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

by Manish Gautam Chiefeditor
June 25, 2024
in विदिशा
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न्यायालय द्वारा अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपीगण को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,00,000-1,00,000 लाख रूपयेे अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

विदिषा। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीष एनडीपीएस मनोज कुमार राठी विदिशा ने अपने निर्णय दिनांक 20.06.2024 में अवैध रूप से गांजा रखनेे वाले आरोपीगण 01. शरद उर्फ प्रवेन्द्र व्यास उम्र- 43 वर्ष निवासी- ग्राम मोहलीखुर्द थाना खुरई जिला सागर एवं 02. जितेन्द्र अहिरवार उम्र- 30 वर्ष निवासी- ग्राम मेनसी थाना खुरई जिला सागर को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8(ब्) सहपठित धारा 20 (बी) (पप) (सी) के अधीन अपराध के आरोप में आरोपीगण को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक राघवेन्द्र सिंह राठौर के द्वारा की गई।

अभियोजन का मामला इस प्रकार है किः- दिनांक 20.01.2021 को आर.के.दोहरे थाना कोतवाली विदिषा में सहायकउपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहा होकर, विष्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि,एक व्यक्ति कथई रंग की जर्किन एवं काला रंग का पेंट पहना है, जो काले रंग के बैग में गांजा लेकर कुछ समय बाद ढोलखेड़ी तरफ से बेतवा शमषान घाट रोड विदिषा तरफ आने वाला है। सूचना की तस्दीक हेतु हमराह फोर्स शासकीय वाहन से बेतवा शमषान घाट रोड विदिषा पहुंचा जहां मुखबिर के बताये हुलिए अनुसार एक व्यक्ति मिला, उसके साथ में एक अन्य व्यक्ति भी मिला। जिन्होंने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। जिन्हें फोर्स की मदद से घेराबंदी करके पकड़ा और नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शरद उर्फ प्रवेन्द्र व्यास आयु-43 वर्ष निवासी- ग्राम मोहली खुर्द थाना खुरई जिला सागर तथा उसके साथी का नाम जितेन्द्र अहिरवार आयु-30 वर्ष निवासी- ग्राम मेनसी थाना खुरई जिला सागर बताया। दोनों व्यक्तियों को उसके द्वारा मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया तत्पष्चात् पुलिस द्वारा संदेही शरद उर्फ प्रवेन्द्र व्यास की तलाषी ली गई तो उसके पेंट की दाहिनी जेब से धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस मिला व उसके कब्जे के एक काले रंग का बैग को खोलकर चैक किया तो मादक पदार्थ गांजा जिसका कुल वजन 03 किलोग्राम पाया गया। आरोपी के साथी जितेन्द्र अहिरवार से पुलिस द्वारा मौके पर पूछताछ की तो जितेन्द्र अहिरवार ने नजदीक की झाड़ियों में एक सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी में गांजा रखा होना बताया, पुलिस द्वारा उसकी तलाषी के दौरान उसके पेंट के बांये जेब से धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस व एक सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी मिली, जिसे चैक किया तो बोरी के अंदर मादक पदार्थ गांजा जिसका कुल वजन 47.500 किलोग्राम पाया गया। उक्त पर से दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा मौके पर से गिरफ्तार किया गया। बाद में थाना कोतवाली विदिषा वापस आकर आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। अपर लोक अभियोजक राघवेन्द्र सिंह राठौर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपियों को सजा सुनाई गई।

(जे.एस. तोमर)
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला विदिषा

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