म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण दिव्यांग सहायता अनुदान योजना 2024 योजना तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना 2024 14 जून 2024 में, म.प्र.राजपत्र में प्रकाशित हुई है जो संपूर्ण म.प्र. में प्रारम्भ की गई है। जिसमें म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण पंजीकृत श्रमिक पात्र होंगे।
योजनांतर्गत आवेदक को मोटर चलित तिपहिया साईकिल एवं अन्य सभी दिव्यांग उपकरण क्रय करने पर, क्रय मूल्य की 100 प्रतिशत राशि (अधिकतम 35,000/-रुपये) एवं ई-स्कूटर समस्त पंजीकृत श्रमिकों हेतु मूल्य की 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम 40,000/-रुपये) मण्डल द्वारा अनुदान के रूप में प्रदाय की जायेगी।
सहायक श्रमायुक्त नर्मदापुरम ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि इस योजना के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष पहले आवेदन करने वाले आवेदकों में से अधिकतम 1000 हितग्राहियों (अधिकतम 60 ई-स्कूटर दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित) को ही पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ प्रदाय किया जायेगा। शेष आवेदकों के आवेदन उस वित्तीय वर्ष हेतु समाप्त हो जायेंगे एवं ऐसे आवेदकों को अगले वित्तीय वर्ष में योजना अंतर्गत हितलाभ हेतु पुनः आवेदन करना होगा। योजना में पदाभिहित अधिकारी सहायक श्रमायुक्त/श्रमपदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी, संभागीय/जिला श्रम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
योजना को लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिक का 05 वर्ष तक सतत रूप से वैध पंजीयन होने पर ही हितलाभ देय होगा। योजना का लाभ जीवनकाल में मात्र 01 बार ही देय होगा। ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है। मोटर चलित तिपहिया साईकिल हेतु भारत सरकार द्वारा जारी स्थाई UDID कार्ड में दिव्यांगता का 40 प्रतिशत अथवा अधिक होना चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय सहायक श्रमायुक्त नर्मदापुरम में संपर्क किया जा सकता है।
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