कटनी (14 जून) – औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब निर्धारित समय पर नहीं देने पर औषधि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी मनीषा धुर्वे ने जीवन ज्योति हास्पिटल के अजय मेडिकल स्टोर को प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्ति दो दिवस के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। निलंबन अवधि मे मेडिकल स्टोर पूर्णतः बंद रखने एवं औषधियों का क्रय- विक्रय पूर्णतः बंद रखने हेतु निर्देशित किया गया है।
ये है मामला
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मनीषा धुर्वे ने बताया कि कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के निर्देशानुसार जिले में स्थित मेडिकल स्टोर के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों को संज्ञान में लेकर जांच की जा रही है। इसी तारतम्य में जीवन ज्योति हॉस्पिटल, माधवनगर गेट के सामने स्थित अजय मेडिकल स्टोर के संबंध मे 16 मई 2024 को श्रीमती सुजाता बाई, सरपंच ग्राम पंचायत गुलवारा द्वारा ग्राम गुलवारा निवासी नंदलाल बर्मन जो हार्ट के मरीज हैं को जीवन ज्योति हॉस्पिटल के अजय मेडिकल द्वारा एक्सपायरी दवा दी गई जिसके सेवन से मरीज का स्वास्थ्य खराब होने की शिकायत की गई थी।
औषधि विक्रय का नहीं दिया बिल
शिकायत के संबंध में औषधि निरीक्षक जिला कटनी द्वारा 27 मई 2024 को जीवन ज्योति हॉस्पिटल स्थित मैसर्स अजय मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान दुकान में प्रोपराईटर एवं फार्मासिस्ट श्री अजय जैन ने शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ संलग्न इस्टीमेट बिल पर तिथि अंकित नहीं होने तथा उनकी दुकान का है या नहीं उन्हें याद नहीं होने होने की बात कही गई। इस दौरान अजय जैन द्वारा नंदलाल बर्मन को दवाईयों के विक्रय का कोई बिल भी प्रस्तुत नहीं करने पर
भेजकर प्रो. अजय जैन से इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया था, परंतु उनके द्वारा उचित समय में स्पष्टीकरण प्रयुतत नहीं किये जाने पर मैसर्स अजय मेडिकल स्टोर को प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्ति को दो दिवस के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित की कर दिया गया है।


